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मुंबई के बांद्रा में हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह 10वीं गिरफ्तारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने नवी मुंबई के बेलापुर से बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी भागवत सिंह (32) को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है।
सूत्रों के मुताबिक, भागवत सिंह हमले के दिन तक मुंबई के बीकेसी इलाके में रह रहा था। जांच के दौरान यह सामने आया कि भागवत सिंह ने ही शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में शुक्रवार को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या नौ हो गई थी। लेकिन एक और नई गिरफ्तारी के बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है।
बता दें कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की देर शाम को बांद्रा में बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोलियां मारी गई थीं। इसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
वहीं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद उनके बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लगभग 30 पुलिसकर्मी हाई टेक हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास पुलिस के जवान एके-47 जैसे घातक हथियारों के साथ मौजूद हैं।
]]>शनिवार को की गई थी हत्या
इससे पहले पुलिस ने कथित हमलावरों को रविवार दोपहर अदालत में पेश किया, जिनकी पहचान हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23) और उत्तर प्रदेश निवासी एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। गौरतलब है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नेता सिद्दीकी (66) को मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने घेर लिया और गोली मार दी।
पुलिस ने बताया कि उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने आरोपी दोनों की 14 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि उन्हें यह जांचने की जरूरत है कि क्या इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय लिंक शामिल है। मारा गया व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूर्व मंत्री था। सुरक्षा के बावजूद हमलावर उसे गोली मारने में कामयाब रहे।
'मंशा और मकसद का पता लगाने की जरूरत'
अभियोजन पक्ष ने कहा कि हमें अपराध के पीछे की मंशा और मकसद का पता लगाने की जरूरत है। सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने अदालत को बताया कि पुलिस को यह जांचने की जरूरत है कि क्या गोलीबारी में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शामिल थी। दोनों आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलील दी कि अपराध बहुत दुखद और निराशाजनक था, लेकिन आरोपियों की भूमिका साबित नहीं हुई है। वकील ने दलील दी कि हो सकता है कि उनकी (सिद्दीकी) हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई हो और दोनों आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया हो।