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सतना जिले के बिरसिंहपुर विद्युत वितरण केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गुझवां गांव में शुक्रवार को विद्युत विभाग के जेई सुनील मिश्रा के नेतृत्व में विषुत विभाग की जांच टीम ने छापा मारते हुए सेवानिवृत्त डीएसपी समेत दो अन्य पर विद्युत चोरी का मामला दर्ज किया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे गांव में हलचल मचा दी है और अन्य लोगों में भी विद्युत चोरी को लेकर दशहत का माहौल है।
विद्युत विभाग की टीम के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी रामकीर्ति शुक्ला के परिसर में अवैध रूप से 'कटिया फांस' कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में बिजली चोरी का एक प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी अभियान के तहत, गुझवा गांव के गुलाब गुप्ता के खिलाफ भी बिजली चोरी का एक अन्य प्रकरण दर्ज किया गया है।
विद्युत वितरण केंद्र ने इन दोनों ही मामलों में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जेई सुनील मिश्रा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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रिलायबल पैथ लैब में डायरेक्ट तार डालकर की जा रही थी बिजली चोरी, हुई कड़ी कार्यवाही
बिजली चोरी : 3 लाख 95 हजार का बिल जारी, राशि जमा नहीं करने पर होगी जेल
भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मंगलवार को सघन चैकिंग अभियान के दौरान भोपाल शहर में डायरेक्ट तार डालकर बिजली का अनधिकृत उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई। लालघाटी क्षेत्र के जैन नगर स्थित रिलायबल पैथ लैब के संचालक रामस्वरूप राजपूत के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर 3 लाख 95 हजार का बिल जारी किया गया है।
गौरतलब है कि इन दिनों मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में बिजली चोरों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत चोरी, अनधिकृत टैरिफ उपयोग एवं मीटर बायपास के प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कंपनी ने शहर वृत्त भोपाल के उत्तर संभाग अंतर्गत इमामीगेट जोन के अतंर्गत जैन नगर, लालघाटी, म.नं.234 स्थित रिलायबल पैथ लैब बिल्डिंग के बेसमेंट में चेकिंग के दौरान गैर घरेलू उपयोग के लिये डायरेक्ट तार डालकर अनधिकृत रूप से विद्युत की चोरी की जा रही थी। कंपनी द्वारा प्रतीक बडकुल के परिसर में किरायेदार रामस्वरूप राजपूत द्वारा 7.745 किलो वॉट विधुत भार का अनधिकृत उपयोग गैर घरेलू उद्देश्य (पेथ लैब) में किया जा रहा था। कंपनी के सहायक प्रबंधक अरूण शर्मा एवं जांच टीम द्वारा मौके पर ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत डायरेक्ट विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज कर विद्युत सप्लाई विच्छेदित की गई एवं प्रकरण में लैब संचालक को मौके पर ही 3 लाख 95 हजार रूपये का बिल जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनी द्वारा चोरी के विरूद्ध लैब संचालक को जारी की गई क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं की जाती है तो प्रकरण को विशेष विद्युत न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में राशि जमा न करने पर 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें। बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।
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