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कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के आदेशानुसार तथा उप-संचालक (खनिज प्रशासन) श्री राजेश मालवे के नेतृत्व में खनिज विभाग के अमले द्वारा 18 एवं 19 मई 2026 को गोबरानवापारा क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई।
सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक एवं खनिज अमले द्वारा की गई जांच में ग्राम लखना रेत खदान में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर तथा पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन कर 02 चेन माउंटेड पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। कार्रवाई करते हुए दोनों पोकलेन मशीनों को मौके पर ही जब्त कर सीलबंद किया गया तथा अवैध उत्खनन कार्य तत्काल बंद कराया गया।
इसी क्रम में तहसील गोबरानवापारा के ग्राम नवागांव, जौंदा, जौंदी तथा डगनिया में महानदी से रेत लाकर श्री अनिल कुमार साहू, श्री गोविंद साहू, श्री ईश्वर पटेल, श्री प्रताप सेन, श्री त्रिलोकी साहू, श्री अजय साहू तथा श्री मनीष ठाकुर द्वारा बिना वैध अनुमति के रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत संपूर्ण अवैध रेत को जब्त कर लिया गया है एवं संबंधित अवैध भण्डारणकर्ताओं को जवाब-तलब हेतु नोटिस जारी किया गया है।
उप-संचालक खनिज श्री राजेश मालवे ने बताया कि जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमले द्वारा उक्त क्षेत्रों में लगातार गश्त कर सतत कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
]]>खनिज रेत खदान की ई-नीलामी हेतु छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत् इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) के माध्यम से जिले के 05 रेत खदान नेवारीकला-01, नेवारीकला-02, अरौद, देवीनवागांव एवं पोंड के उत्खननपट्टा आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया गया है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवेदन की बिड ओपनिंग 07 नवंबर 2025 को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोलीकर्ता द्वारा नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन पश्चात् ईमेल आईडी में प्राप्त पावती एवं आधार कार्ड की प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान में उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजों के अभाव में बोलीकर्ता को बिड ओपनिंग हेतु सभाकक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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