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मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों की आयु संबंधी प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि समग्र पोर्टल में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर ही संबल पोर्टल पर श्रमिक की आयु की गणना की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी आयु (जन्म तिथि) में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
अपर सचिव श्रम विभाग संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम संबल योजना में भी सख्ती से लागू रहेगा। उन्होंने बताया है कि समग्र पोर्टल पर मृत्यु प्रविष्टि दर्ज करने से पहले संबंधित हितग्राही की जन्म तिथि का गहन परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। एक बार मृत्यु दर्ज हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आयु परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी श्रमिक की आयु पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण पायी जाती है, तो उसके सुधार के लिए आवेदन केवल आईटी विभाग के माध्यम से ही किया जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम से आयु संशोधन मान्य नहीं होगा।
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संबल पोर्टल पर 700 से अधिक गिग प्लेटफार्म वर्कर्स ने कराया पंजीयन
संबल पोर्टल sambal.mp.gov.in पर अब तक 700 से अधिक गिग वर्कर्स का पंजीयन किया जा चुका है। जैसे-जैसे गिग वर्कर्स में इस क्षेत्र में जागरूकता आ रही है वैसे-वैसे पंजीयन में तेजी आ रही है। संबल योजना में शामिल होने के कारण गिग वर्कर्स को भी संबल अंतर्गत अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टी का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रूपये 4 लाख सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख स्थायी अपंगता पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर रूपये 1 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतिम संस्कार सहायता के रूप मे रूपये 5 हजार दिये जाने का प्रावधान है।
गिग प्लेटफार्म वर्कर्स मेंफूड सप्लाई/वितरण सेवा जैसे जोमेटो, स्वीगी, ईट श्योर फूड पांडा आदि, डिलीवरी बॉय/ऐसोसिएट /डिलेवरी ड्रायवर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बेस्ट प्राईज, मेट्रो, डी-मार्ट आदि,टेली कॉलर/कॉल सेंटर एसोसिएट, संदेश वाहक/वितरण (कुरियर सर्विस सेवा), इलेक्ट्रॉनिक/होम एप्लांइस सर्विसकर्ता जैसे अर्बन कम्पनी, हाउस जॉय, रीच यू आदि, केब-टेक्सी ड्रायवर्स जैसे ओला, उबर, जुगनू आदि, माल-वाहक चालक (डोर टू डोर सप्लाई), कस्टमर/कंपलेंट सर्विस आपरेटर, हाउस कीपिंग सर्विस जैसे अर्बन क्लैप, हाउस जॉय, रीच यू आदि, ट्रांक्रिप्शन राईटर/एसोसिएट, फ्रीलांस एप/ऑनलाईन एडुकेटर्स, व्यूटर्स (अनेक नियोजकों हेतु), फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर/आपरेटर (जो अनेक नियोजकों के लिये काम करते हो), फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर (अनेक नियोजकों हेतु) और फ्रीलांस ट्रेवल अडेन्डेंट्स गाइड एवं संबंधित श्रमिक शामिल हैं।
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