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धमतरी में अर्जुनी और साइबर पुलिस ने मामूली विवाद के चलते हत्या करने वाले दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि महेन्द्रपुरी गोस्वामी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका लड़का अमितपुरी गोस्वामी ग्राम मुजगहन निवासी 31 अक्टूबर को घर से अकेले निकला था। वहीं एक नवंबर को गांव के ही नयातालाब पानी में उसकी लाश मिली थी। जिसके सिर में चोट के निशान थे जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाही में जुट गई थी।
वहीं पीएम रिपोर्ट में डॉ ने मौत का कारण सिर की हड्डी फेक्चर होने के बताया। जिस पर पुलिस ने मुखबिर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ग्राम मुजगहन के दीपांशु उर्फ दीप साहू और विकास कुमार साहू दोनों निवासी ग्राम मुजगहन को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। दोनों आरोपियों ने महेन्द्रपुरी गोस्वामी की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महेन्द्रपुरी गोस्वामी के घूरने की बात को लेकर दीपांशु उर्फ दीप साहू और विकास कुमार साहू से वादविवाद हो गया था जिसपर दोनों आरोपियों ने मृतक के सिर पर पत्थर से हमला कर मार दिया और तालाब में फेंक कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
]]>श्रीविल्लिपुत्तूर रेलवे स्टेशन की पुलिस ने छत्तीसगढ़ से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के ऊपर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने का आरोप है। तेनकासी जिला के कदयानल्लूर रेलवे स्टेशन और तिरुनेलवेली जिला के पंबाकोविलशांडे रेलवे स्टेशन के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 25 सितंबर को ट्रेन नंबर 12662 के साथ ये घटना घटी।
ट्रेन का नाम चेन्नई एग्मोर- पोथिगई एक्सप्रेस है। ट्रैक पर पत्थर होने के कारण ट्रेन टकराई और कुछ समय के लिए रुक गई थी। रेलवे पुलिस ने सेनगोट्टई के सीनियर इंजीनियर की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। आरपीएफ ने दो टीमों को तैनात किया था। टीमें जांच के लिए स्थानीय लोगों के पास गईं और मामले की तह तक जाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि बस्तर के ईश्वर मेदिया और जगदलपुर के बघेल पास के एक इलाके में पत्थर की खदान में काम करते हैं। शक के आधार पर इन लोगों को पकड़कर लाया गया और इनसे पूछताछ की गई।
आरोपियों ने कबूला, इन धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी —
पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपियों को धारा 150(1) ए और 147 के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 150(1) ए अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पर पत्थर या लकड़ी रखने के लिए है। वहीं धारा 147 रेलवे संपत्ति के अतिक्रमण से जुड़ी है। इन धाराओं का जिक्र रेलवे एक्ट में दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को राजपालयम कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच और पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर उन लोगों ने ट्रैक पर पत्थर क्यों रखा। हालांकि आरोपियों ने कबूल कर लिया है अब अन्य पक्षों की भी जांच होगी और इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा।