अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है, जिसने अमेरिका (America) में 5 लाख से अधिक भारतीयों के नागरिकता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है. अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो बिल पारित किया है, उसके मुताबिक बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान हो जायेगा. अमेरिकन ड्रीम एंड प्रोमिस एक्ट के नाम से पारित इस विधेयक से अमेरिका में रह रहे 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने पूरे होंगे.
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट को 228-197 मतों के अंतर से पारित कर दिया और उसे सीनेट के विचार के लिए भेज दिया गया है. इस बिल से ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता हासिल करना आसान हो जायेगा, जिन्हें कानूनी निगरानी में रहना होता है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की बात भी चलती रहती है. माना जा रहा है कि अब इस कानून से 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग एक करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं.
जो बाइडन ने किया बिल का समर्थन
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस इस बिल को पारित कर दे जिससे करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जायेगा. इसे अमेरिका के आव्रजन सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है. दरअसल, अमेरिका में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब लोगों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख है और इस नए कानून के प्रभाव में आने से इनकी नागरिकता को अमलीजामा पहनाया जा सकता है. इस कानून से सीधे तौर पर भारत के करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा.
सीनेट में किया जाएगा बिल पेश
जो बाइडन ने कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस महत्वपूर्ण कानून को पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा की सराहना करता हूं. उन्होंने कहा कि यह अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) धारकों और यहां रहने के प्रवासियों और बचपन में ही आ अमेरिका आए युवाओं को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा. बता दें कि यहां Dreamers (प्रवासी) मूल रूप से अप्रत्यक्ष अप्रवासी हैं, जो माता-पिता के साथ बच्चों के रूप में अमेरिका आए थे. पिछले नवंबर में बाइडन अभियान द्वारा जारी किए गए एक नीति दस्तावेज के अनुसार, लगभग 11 मिलियन अनिर्दिष्ट अप्रवासी हैं, जिनमें भारत से 500,000 से अधिक शामिल हैं. इस बिल को अब सीनेट में पेश किया जाएगा, जहां पास किए जाने के बाद जो बाइडन के हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून की शक्ल लेगा.