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मध्यप्रदेश

पीएम आवास योजना में परिवार के किसी भी व्यक्ति की आमदनी 15 हजार प्रतिमाह से अधिक है, तो नहीं मिलेगा लाभ

इंदौर
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसकी प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य जिले की 334 पंचायतों में 31 मार्च तक किया जाएगा। कच्चे मकान और बगैर छत वाले परिवारों का नाम सूची में जोड़ने के लिए 10 मापदंड तय किए गए हैं। किसी भी मापदंड को पूरा करने वाले सूची से बाहर होंगे। पहली बार इस सर्वे में दोपहिया रखने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन यदि परिवार के किसी भी व्यक्ति की आमदनी 15 हजार प्रतिमाह से अधिक है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा। यानी पांच सौ रुपये रोजाना कमाने वाला व्यक्ति योजना से बाहर होगा।

सर्वेयर नियुक्त किया गया
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की सूची का काम पंचायत स्तर पर सर्वेयर के माध्यम से शुरू किया है। इंदौर जिले में प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है। आवास प्लस पोर्टल पर सर्वे का कार्य राज्य स्तर से अप्रूवल प्राप्त व्यक्ति ही कर सकेगा। सभी हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसमें पक्के मकान, पक्की छत और दो कमरों से अधिक में रहने वाले परिवार योजना में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।

2018 में हुआ था सर्वे
जिले में आवासहीन लोगों की सूची तैयार करने का सर्वे 2018 में किया गया था। इस सूची के आधार पर प्रथम चरण में 2022 तक 12 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 2024 में 2200 आवास का लक्ष्य जिला पंचायत को मिला था और इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। जनवरी 2025 में नौ हजार आवास का लक्ष्य फिर मिला है। इसकी प्रक्रिया की जा रही है।

स्वयं भी कर सकेंगे आवेदन
प्रत्येक पंचायत में सर्वेयर द्वारा हितग्राही की जानकारी आनलाइन आवास प्लस एप पर दर्ज करनी होगी। सर्वेयर स्वयं के आधार पर वेरिफिकेशन के बाद ही हितग्राही की जानकारी अपलोड कर सकेगा। यदि सर्वेयर जानकारी अपलोड करने में आनाकानी करता है, तो हितग्राही भी पोर्टल पर फेस वेरिफिकेशन कर स्वयं अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। यह सूची अलग से प्रदर्शित होगी।

यह दस मापदंड पूरे करने वाले नहीं होंगे पात्र
मोटर चलित तीन-चार पहिया वाहन।
मशीनीकृत तीन-चार पहिया कृषि उपकरण।
50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड।
परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।
आयकर भुगतान करता हो।
व्यावसायिक कर का भुगतान करना।
2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी होना।
पांच एकड़ या अधिक असंचित भूमि का स्वामी होना।

 

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