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घर जाने वालों के लिए राहत! रेलवे ने चलाई 1166 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें डिटेल्स

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने कई स्पेशल ट्रेने चलाई हैं, जिससे प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को सफर के दौरान कोई भी परेशानी न हो. देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, जिसके बाद रेलवे ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए ट्रेनों का ऐलान किया. 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 432 स्पेशल ट्रेनें और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से 1166 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं. रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दस दिनों में महाराष्ट्र से 432 स्पेशल ट्रेनें (special train) और दिल्ली एरिया से 1166 स्पेशल रेनें चलाई जा रही हैं. रेलवे की तरफ से इस समय रोजाना आधार पर 1512 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा 5387 सब-अर्बन ट्रेन और 981 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.





जानें कहां-कहां कितनी ट्रेनों का हुआ संचालन?
रेलवे की ओर से जारी किए गए नोट के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली एरिया से 53 स्पेशल ट्रेन, सेंट्रल रेलवे से 41 स्पेशल ट्रेन और वेस्टर्न रेलवे से 5 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें देश के अलग-अलग कोने के लिए संचालित की जा रही हैं.

सहरसा के लिए शुरू हुई कई ट्रेनें
भारतीय रेलवे को नई दिल्ली से भागलपुर और आनंद विहार से सहरसा के बीच यात्रियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसे ध्‍यान में रखते हुए रेलवे ने इन रास्‍तों पर कुछ समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है.

किया जा रहा ट्रेनों का सैनिटाइजेशन
रेलवे द्वारा ट्रेनों व रेल परिसरों में साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेसन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही यात्रियों को कोविड से बचाव के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी निरंतर चलाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जा सके. सभी यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों की पालना कर कोविड को फैलने से रोकने में रेलवे का सहयोग करें.


लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
रेलवे द्वारा रेल परिसर में थूकने पर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है जिससे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके. इसके अलावा यात्री के ट्रेन/रेल परिसर में मास्क/फेस कवर न पहनने पर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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