मध्यप्रदेश

भोपाल : अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उसके सगे भाई को 20 साल जेल की सजा और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई

भोपाल
 राजधानी भोपाल के एक विशेष न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने वाले उसके सगे भाई को 20 साल की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला साल 2023 का है। पीड़िता ने 10 जून 2023 को अपने अब्बू के साथ निशातपुरा थाने में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में उसने बताया था कि जब उसके अब्बू उसकी अम्मी और उसकी बहनों को छोड़ कर चले गये तो अम्मी ने उसे व उसकी बहनों को नित्य सेवा सदन सोसाइट में डाल दिया था।

इस दौरान सोसाइटी में रहते हुए होस्टल वार्डन से उसका विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद नाबालिग को उसके उसके सगे भाई के साथ भेज दिया। इसके बाद इस आरोपी सगे भाई ने नाबालिग को दादी के घर छोड़ दिया। इसके बाद 8 जून 2023 भाई नाबालिग से मिलने आया और दादी के घर पर न रहते हुए उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किया। उसने यह भी कहा कि उसने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा।
दादी को बताई सारी बात

इसके बाद वह कई दिनों तक नाबालिग को डराकर गलत काम करता रहा। कई दिनों बाद पीड़ित नाबालिग ने यह बात अपनी दादी को बताई। इसके बाद यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में शासन की ओर से दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले उसके सगे भाई को 20 साल कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया है।

Tags

RO No. 13169/ 31

RO No. 13098/ 20

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com