देश

10 मई से इन राज्यों में लॉकडाउन, जानें कहां रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी छूट

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है. पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के चार लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में तेजी से फैल रहे कोरोना को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का ऐलान किया है. आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में 10 मई से लॉकडाउन/कर्फ्यू लागू है और इस दौरान कौन-कौन सी सेवाएं बंद अथवा चालू रहेंगी.

तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन

तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच

सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्यभर में 10 मई से दो हफ्ते का ‘पूर्ण लॉकडाउन’ लगाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बीते 8 मई को एक बयान में कहा कि ‘अपरिहार्य कारणों’ से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों के अलावा शुक्रवार को जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है. पूर्ण लॉकडाउन 10 मई को सुबह चार बजे से 24 मई को सुबह चार बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कोरपोरेशन द्वारा संचालित शराब की सरकारी दुकानों, सभी बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा थिएटर, क्लब और मनोरंजन पार्क तथा चिड़ियाघर इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे. पर्वतीय स्थल ऊटी और कोडईकनाल में समुद्री तट और पर्यटक स्थल बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, दमकल और बचाव सेवा तथा आपदा प्रबंधन, से जुड़ा कामकाज संभालने वाले विभागों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे. सभी निजी कार्यालय और कंपनियां तथा आईटी और आईटीईएस कंपनियां बंद रहेंगी और कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं. धार्मिक स्थलों, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी जबकि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. अंतर और अंत:जिला सरकारी और निजी बस सेवाएं निलंबित रहेंगी, जबकि किराये पर चलने वाली टैक्सियां तथा ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे. शादी, अंतिम संस्कार, साक्षात्कार या परीक्षा जैसे आवश्यक काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों को सबूत दिखाना होगा. सब्जियां, राशन, मछली और मांसाहारी उत्पाद बेचने वाली दुकानें 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी. होटलों और चाय की दुकानों में लोग नहीं बैठ सकेंगे. होटल खाना पैक करके दे सकते हैं और चाय की दुकानों को दोपहर तक बंद करना होगा. लॉकडाउन के दौरान जिन्हें काम करने की अनुमति दी गई है उनमें मीडिया, कुरियर कंपनियां, अस्पताल और संबंधित सेवाओं, पेट्रोल पम्प, डेटा सेंटर और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं. राज्य द्वारा संचालित अम्मा कैंटीन खुली रहेगी, पटरियों पर सब्जियां और फूल बेचने वाले विक्रेता दोपहर 12 बजे तक काम कर सकते हैं और उचित मूल्य की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी.

राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 6 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया. विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. इसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे. विवाह स्थल मालिकों, टेन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को अग्रिम बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी. अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल उतारने-चढ़ाने तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमति होंगे. राज्य में चिकित्सा, अन्य आपातकालीन एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में दस मई से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की सात मई को घोषणा की. राज्य में 27 अप्रैल से कर्फ्यू लगा हुआ है जो 12 मई को खत्म होने वाला था. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कोविड-19 की दूसरी लहर ने राज्य भर में डर का माहौल पैदा कर दिया है और कोरोना कर्फ्यू से उम्मीद के मुताबिक संक्रमण दर या मृत्यु दर कम करने में मदद नहीं मिल पा रही है.’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए सरकार ने बीमारी पर लगाम कसने के लिए कड़े उपाय करने का निर्णय किया है. पूरे राज्य में दस मई की सुबह छह बजे से 24 मई की सुबह छह बजे तक पाबंदियां रहेंगी.’ येदियुरप्पा ने कहा कि इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ, दवाएं, दूध, फल और सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएं सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक उपलब्ध रहेंगी.

मिजोरम में 10 मई से 17 मई तक पूर्ण लॉकडाउन

मिजोरम सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 10 मई सुबह चार बजे से सात दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की सात मई को घोषणा की. सरकारी आदेश में कहा कि गया है कि 17 मई तड़के चार बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और राजधानी तथा जिला मुख्यालय कस्बों में किसी भी निवासी को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि इन कस्बों में आवश्यक वस्तुओं, सब्जी, और मांस की दुकानें केवल बृहस्पितवार शाम पांच बजे तक ही खुली रहेंगी.

केरल में 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन

कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए केरल में शनिवार (8 मई) सुबह से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया. राज्यभर में दुकानें बंद हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन निलंबित किया गया है. लोगों की सड़क पर आवाजाही भी प्रतिबंधित है. प्रतिबंध सुबह छह बजे से लागू हुए और 16 मई की आधी रात तक लागू रहेंगे. राज्य सरकार ने नौ दिनों का पूर्ण बंद लागू करने का निर्णय लिया क्योंकि इससे पहले सप्ताहांत के प्रतिबंधों और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध संक्रमण के दैनिक मामलों को लेकर कोई वांछित प्रभाव छोड़ने में विफल रहे. लॉकडाउन होने पर केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जुटने या अनावश्यक यात्रा के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है. पुलिस ने सुबह से ही राज्य में गश्त बढ़ा दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बिना किसी वैध कारण के बाहर नहीं निकल पाए. दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में लगभग 25,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेलवे के सूत्रों ने बताया कि केरल में 35 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

मणिपुर के सात जिलों में 8 मई से 17 मई तक कार्फ्यू

मणिपुर सरकार ने शनिवार (8 मई) से सात जिलों में नौ दिन के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है. इन जिलों में आठ से 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में शाम सात से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा. मुख्य सचिव एम एच खान द्वारा जारी गृह विभाग के आदेश में यह घोषणा की गई.

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com