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रेप की सजा भुगत रहे आसाराम बापू को तीन महीने की तात्कालिक जमानत दी गई, पीड़िता के पिता को सताने लगा डर

अहमदाबाद
रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम बापू को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर तीन महीने की तात्कालिक जमानत दी गई है। इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अब उनके परिवार को और भी अधिक खतरा हो गया है क्योंकि यह स्वयंभू बाबा कुछ भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "जब आसाराम जेल में थे तब यह हमारे लिए जीत थी। लेकिन अब वह हर किसी को मैनेज कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कोर्ट बार-बार उन्हें अंतरिम जमानत क्यों दे रहा है। पहले सात दिनों के लिए, फिर 12 दिनों के लिए, फिर दो महीने और ढाई महीने के लिए और अब तीन महीने के लिए।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका परिवार अपने वकील से धोखा खा चुका है, जिन्होंने आसाराम की जमानत याचिका पर आपत्ति दाखिल नहीं की। वकील के पास सारे दस्तावेज तैयार थे। उन्होंने कहा, "हमने सभी कागजात वकील को दिए थे, लेकिन उसने अदालत में आपत्ति नहीं दाखिल की और हमें लगातार भागदौड़ करवाई। वह हमें धोखा दे रहे हैं।"

मेडिकल आधार पर जमानत
आसाराम के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शालिन मेहता ने अदालत में तर्क दिया कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय और किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं। उनके इलाज के लिए केवल आयुर्वेदिक 'पंचकर्म' ही उपलब्ध है। वकील ने बताया कि जोधपुर स्थित एक आयुर्वेदिक केंद्र में उनका इलाज अभी शुरू हुआ है और यह उपचार तीन महीने तक चलेगा।

पीड़िता के पिता का आरोप
पीड़िता के पिता ने कहा, "अब जब वह जेल से बाहर हैं। उनके समर्थक कह रहे थे कि वह फिर से जेल नहीं जाएंगे। अब उनकी बात सच साबित हो रही है। वह जोधपुर से इंदौर, उज्जैन और सूरत तक यात्रा कर रहे हैं और अपने अनुयायियों से मिल रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि आसाराम किसी भी समय उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, "अब हमारे परिवार को खतरा और बढ़ गया है। वह हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। अब हम केवल भगवान पर निर्भर हैं।"

पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान की है। एसपी (राजेश द्विवेदी) ने बताया कि पीड़िता के घर के बाहर एक गार्ड तैनात किया गया है और दो बंदूकधारी भी उसकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। स्थानीय कोतवाली पुलिस को रात के समय गश्त करने का निर्देश दिया गया है।

आसाराम को 2018 में रेप मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें भारतीय पॉक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में एक महिला अनुयायी से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था। आसाराम की लगातार जमानत मिलना और उनके समर्थकों का दबाव अब पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। इस पूरी स्थिति के बीच स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान की है और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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