देश

पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब बेहद आसान, सरकार ने खत्म कर दी एक मजबूरी

नई दिल्ली
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। अब तक नाम जुड़वाने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी। आमतौर पर भारत में परंपरागत शादियां करने वाले लोग पंजीकरण नहीं कराते हैं। ऐसे में पासपोर्ट में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के ही जीवनसाथी का नाम आप पासपोर्ट में जुड़वा सकेंगे। इसके लिए आपको बस दोनों का एक फोटो शेयर करना होगा और उस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होंगे। इस तरह शादी की स्वप्रमाणित तस्वीर को ही दस्तावेज माना जाएगा और उसके आधार पर पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ दिया जाएगा।

इसके लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से Annexure J का विकल्प दिया गया है। अब आप एनेक्सर जे पर जाकर शादी की अपनी तस्वीर या फिर कोई अन्य जॉइंट फोटो दोनों के साथ के अपलोड कर देंगे। इसे ही प्रमाण पत्र के तौर पर मान लिया जाएगा। आमतौर पर शादियों का पंजीकरण कराना एक जटिल प्रक्रिया है और लोग इससे बचने के लिए सालों तक इसे लटकाए रहते हैं। फिर कभी किसी नौकरी में ट्रांसफर या फिर पासपोर्ट आदि के लिए जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना होता है। अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने में आने वाली परेशानी को तो विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से दूर कर दिया है।

दरअसल महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में शादी का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है और लोग विवाह के तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया करा लेते हैं। लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कई उत्तर भारत के राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां आमतौर पर लोग शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और जरूरत के वक्त उन पर दस्तावेज नहीं मिल पाते। ऐसे ही मामलों को देखते हुए विकल्प के तौर पर विदेश मंत्रालय ने जॉइंट फोटो डिक्लेरेशन की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अपने नाम बताने होंगे। इसके बाद अपने पति या पत्नी का नाम डालना होगा। फिर एनेक्सर जे पर जाकर जॉइंट फोटो को अपलोड करना होगा और वहां दोनों को साइन भी करने होंगे।

यहां बताना होगा कि वे मैरिड कपल के तौर पर साथ हैं। इसके अलावा आवेदक को यह बताना होगा कि उसके पति या पत्नी का नाम शामिल करते हुए ही पासपोर्ट जारी किया जाए। एनेक्सर जे में जो विकल्प दिया गया है, उसके तहत जॉइंट फोटोग्राफ के साथ साइन करने होंगे। इसके अलावा अपना स्थान और साइन करने की तारीख भी लिखनी होगी। इसके अलावा अपने नाम, आधार कांड नंबर, वोट आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि का भी जिक्र करना होगा। सरकार का मानना है कि यदि दोनों के दस्तावेज सही हों और उनके पास फोटो हो तो फिर सेल्ट अटेस्टेड कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूरी वैधता रहेगी और लोगों को जटिलता से भी बचाय़ा जा सकेगा।

RO No. 13169/ 31

RO No. 13098/ 20

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com