मध्यप्रदेश

शासकीय सेवकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया, आदेश जारी

भोपाल

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को बड़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि फरवरी-2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। इसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है।

दो चरणों में बढ़ेगा DA

आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को वर्तमान 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा।इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2% की वृद्धि कर इसे कुल 55% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा।

मई 2025 से मिलेगा लाभ, एरियर 5 किश्तों में

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा।

1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।

जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी।

पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी।

इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।

अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा।

इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा।

इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा।

सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मियों को एकमुश्त भुगतान

1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसी तरह एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

अन्य निर्देश

50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्णांक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस भुगतान का व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

 

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