अगर आपकी सालाना आय पर एडवांस टैक्स (Advance tax) की देनदारी बनती है और आपने अब तक इसकी दूसरी किस्त (2nd Installment) नहीं भरी है तो अब इसके लिए कुछ ही घंटे बचे हैं. दरअसल, आज यानी 15 सितंबर 2021 एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख (Last Date) है. केंद्र सरकार एडवांस टैक्स के तहत किस्तों में इनकम टैक्स (Income Tax) वसूलती है. अगर कोई टैक्सपेयर तय समय पर इसकी किस्तें जमा करता है तो उसे इसका फायदा मिलता है. वहीं, किस्त जमा नहीं करने पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता है.
किस पर बनती है एडवांस टैक्स की देनदारी
एडवांस टैक्स की देनदारी वेतनभागी नौकरीपेशा (Salaried Employees), पेशेवर (Professionals), कारोबारी (Businessmen), फ्रीलांसर पर भी बनती है. जब टीडीएस या टीसीएस (TDS/TCS) के बाद या विदेश से हुई कमाई के बाद कुल टैक्स देनदारी (Total Tax Liability) 10 हजार रुपये से ज्यादा हो जाए तो एडवांस टैक्स की देनदारी का प्रावधान है. अगर कोई कारोबारी पूरी आय से कम टैक्स जमा करेगा तो उस पर ब्याज भी लगेगा.
एडवांस टैक्स जमा करने के क्या हैं फायदे
टैक्सपेयर अगर तय समय पर हर तिमाही एडवांस टैक्स की किस्त जमा कर देता है तो उस पर वित्त वर्ष के आखिर में टैक्स का भारी बोझ नहीं रह जाता है. अक्सर आईटीआर भरते समय या वित्त वर्ष खत्म होने के दौरान टैक्स जमा करने पर या तो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा चला जाता है या आपको अलग से जमा करने पर पैसों का इंतजाम करना पड़ता है. वहीं, तय समय पर टैक्स जमा करने से ब्याज का बोझ नहीं पड़ता है. अगर आप तय समय पर एडवांस टैक्स की किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपको ब्याज समेत जुर्माना चुकाना होता है.
कब-कब जमा करना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स देनदारी का 15 फीसदी पहली किस्त के तौर पर 15 जून 2021 तक जमा करनी थी. दूसरी किस्त में कुल एडवांस टैक्स देनदारी का 45 फीसदी हिस्सा 15 सितंबर 2021 यानी आज जमा करनी है. तीसरी किस्त में 75 फीसदी 15 दिसंबर 2021 तक जमा करना होगा. आखिर में चौथी किस्त में आपका शत-प्रतिशत एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा. इसकी अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 है. अगर किसी करदाता ने एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं की है, उसे आज पहली और दूसरी दोनों किस्तें जमा करनीं होंगी.