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सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का कोई आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी स्थिति स्पष्ट

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सफाई में कहा कि उसने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का ऑर्डर नहीं दिया है और निर्देश यह था कि इन आवारा कुत्तों का इलाज एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के अनुसार किया जाए। आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ता उन लोगों को सूंघ सकता है जो या तो उनसे डरते हैं या जिन्हें कुत्ते ने काटा है और वे ऐसे लोगों पर हमला करते हैं।
 
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन-जजों की स्पेशल बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कुत्ते प्रेमियों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जो अपने पहले के आदेशों में बदलाव और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग कर रहे थे। जस्टिस मेहता ने कहा, "हमने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का निर्देश नहीं दिया है। निर्देश यह है कि उनके साथ नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाए।"

बेंच ने सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह, कृष्णन वेणुगोपाल, ध्रुव मेहता, गोपाल शंकरनारायणन, श्याम दीवान, सिद्धार्थ लूथरा और करुणा नंदी सहित कई वकीलों की दलीलें सुनीं। शुरुआत में, सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं, ने बेंच को बताया कि चार राज्यों ने बुधवार को इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दायर किए थे।

'चूहों की आबादी बढ़ जाएगी'
अपनी दलीलों के दौरान, सिंह ने कहा कि दिल्ली जैसी जगहों पर चूहों का खतरा है और देश की राजधानी में बंदरों की भी एक अनोखी समस्या है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को अचानक हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा, "जब चूहों की आबादी बढ़ती है, तो हमने बहुत विनाशकारी नतीजे देखे हैं।" जस्टिस मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन होते हैं। बिल्लियां चूहों को मारती हैं। इसलिए हमें ज्यादा बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए।"

मरीजों के बेड के पास कितने कुत्ते घूमने चाहिए?
सिंह ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और बेंच से सिर्फ़ इसे दोबारा देखने और इसमें बदलाव करने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन कुत्तों को भी उसी तरीके से रेगुलेट किया जाए जो एकमात्र असरदार तरीका साबित हुआ है, जो है नसबंदी, वैक्सीनेशन और उसी इलाके में दोबारा छोड़ना।" बेंच ने कहा, "हमें बताएं कि हर अस्पताल के कॉरिडोर, वार्ड और मरीजों के बेड के पास कितने कुत्ते घूमने चाहिए?"

'कोर्ट की मंशा पर नहीं उठा रहे सवाल'
सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और कोर्ट ने यह नोट किया था कि एबीसी नियमों और अदालतों द्वारा पारित आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जिस बात ने आपके लॉर्डशिप को चिंतित किया और सही भी है, वह यह है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के लागू होने के बावजूद, इसे लागू करने के लिए कोर्ट के आदेशों के बावजूद, आपके लॉर्डशिप ने पाया कि बड़ी संख्या में राज्यों और कई शहरों में इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।"

 

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