छत्तीसगढ़

लकड़ी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई

रायपुर

अवैध परिवहन करते पिकअप वाहन जप्त

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई, अतिक्रमण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सभी परियोजना मंडलों में नियमित गश्त की जा रही है। इसी क्रम में कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर की टीम ने गश्ती के दौरान अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई की। परिक्षेत्र भैंसाझार के कक्ष क्रमांक पी-1604 में पलाश प्रजाति की 02 नग जलाऊ चट्टा लकड़ी को महिंद्रा पिकअप वाहन से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने वाहन को पकड़कर पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-05 एबी- 8843 को जप्त कर लिया।      

इस मामले में आरोपी अमृत लाल धीवर, पिता नरोत्तम प्रसाद धीवर, निवासी गिरजाबंध, नवागांव, तहसील रतनपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(2)(ख) और 52 के तहत प्रकरण क्रमांक 80/3991, दिनांक 10 मार्च 2026 दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय महाप्रबंधक अभिषेक सिंह और मंडल प्रबंधक सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में की गई।    

अभियान में सहायक परियोजना क्षेत्रपाल अश्वनी मेहरा, अरुण कुमार सिंह, तोषपाल साहू, गोविंदा वर्मा तथा क्षेत्ररक्षक कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, कृपानंद जॉगड़े, कार्तिकराम धुर्वे सहित अन्य कर्मचारियों ने सहयोग किया। प्रबंध संचालक  प्रेम कुमार ने वन अपराध के विरुद्ध की गई इस त्वरित कार्रवाई के लिए टीम को बधाई दी है। साथ ही प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार सतर्क रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वन सुरक्षा और संवर्धन में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका का उल्लेख आगामी गोपनीय प्रतिवेदन में भी किया

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