छत्तीसगढ़

बिना एजेन्ट-ब्रोकर-दलाल के सीधे आरडीए से संपत्ति खरीदें: श्री सुभाष धुप्पड़ 

रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने अपनी संपत्तियों के विक्रय हेतु एजेन्टों, दलालों या ब्रोकरों व्दारा आम जनता को भ्रमित कर मोटा कमीशन ले कर लोगों को अपनी पसंद का फ्लैट् या अन्य संपत्तियां उपलब्ध कराने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने लगातार आ रही शिकायतों के फलस्वरुप ऐसे लोगों की शिकायत आऩे पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण कार्यालय में कई जनप्रतिनिधियों, प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय और संचालक मंडल के सदस्यों तक एजेन्टों व्दारा आवेदकों को मनचाहा फ्लैट व प्लॉट दिलाने के नाम पर मोटी राशि वसूल करने की शिकायतें आ रही है।

प्राधिकरण को लोगों की लगातार यह जानकारी मिल रही है कि एजेन्ट व दलाल लोगों से यह दावा करते हैं कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार व इंद्रप्रस्थ रायपुरा योजना में जो चाहो वह फ्लैट दिलवा देगें। उनकी आरडीए ऑफिस में अंदर तक पहुंच है। ऐसे एजेन्ट आवेदकों को यदि फ्लैट् आवंटित हो जाता था तो कहते हैं कि हमने दिलवा दिया और फ्लैट न मिलने पर आनाकानी करते हुए ही आवेदकों को उनके राशि बड़ी मुश्किल से वापस लौटाते है। कई लोगों को वे राशि देते ही नहीं।

प्राधिकरण प्रशासन ने आवेदकों से यह अपील की है कि वे किसी भी एजेन्ट, ब्रोकर,दलाल के पास ना जाए और ना ही बहकावे में आएं। जिनको भी कमल विहार, इन्दप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द या अन्य किसी योजना में संपत्ति लेना हो वे सीधे प्राधिकरण कार्यालय के मार्केटिंग शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी लें। यहां आवेदक संपत्तियों की जानकारी के अलावा आवेदन पत्र भरने और आवंटन की पूरी प्रकिया की जानकारी ले सकता है। प्राधिकरण व्दारा इन दिनों अपने विज्ञापनों में एक विशेष सूचना भी जारी कर रहा है। जिसमें यह कहा गया है कि आरडीए की विक्रय की जाने वाली सभी संपत्तियो के लिए कोई भी एजेन्ट, दलाल या ब्रोकर की नियुक्ति नहीं की गई। फ्लैट्स, प्लाट, दुकानों व अन्य सभी विक्रय की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में आरडीए कार्यालय में मार्केटिंग शाखा से संपर्क करें।

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री धुप्पड़ ने आगे कहा कि दरअसल सच्चाई यह है कि रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में निविदा व कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से फ्लैट्स, प्लॉट, दुकानों व डुप्लेक्स आवासों का आवंटन किया जाता है। निविदा में आवंटन उसे प्राप्त होता है जिसने ऑफसेट दर के बराबर अथवा उससे अधिक राशि का प्रस्ताव भरा हो। लॉटरी व निविदा प्रक्रिया के दौरान राजस्व तकनीकी व मार्केटिंग शाखा के वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी की देखरेख तथा आवेदकों व उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आवंटन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित होती है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाईश नहीं है। प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आवंटन के संबंध में किसी अनियमितता या गड़बड़ियों के बारे में कोई प्रमाण है तो वे उसे प्राधिकरण कार्यालय को दें ताकि ऐसे गलत व्यक्तियों के विरुध्द प्राधिकरण व्दारा पुलिस में शिकायत की जा सके।

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com