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CBI को मिली के कविता से पूछताछ की अनुमति, जेल अधिकारियों को एक दिन पहले देना होगा नोटिस

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी। यह आदेश जांच एजेंसी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसमें अदालत से बीआरएस नेता से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के बाद इस मामले में गिरफ्तार होने वाली वह तीसरी हाई-प्रोफाइल राजनेता थीं। 21 मार्च को केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बने।
मामले में कविता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के प्राथमिक आरोप के अनुसार, वह तथाकथित ‘साउथ ग्रुप’ की सदस्य थी, जिसने अब खत्म हो चुकी नीति के तहत नौ खुदरा क्षेत्रों के बदले में आप नेताओं को ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। जांच एजेंसी ने ‘साउथ ग्रुप’ में शामिल युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएससीआरसीपी) के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, अरबिंदो समूह के प्रमोटर सरथ रेड्डी और दिल्ली स्थित व्यवसायी समीर महेंot अन्य व्यक्तियों के नामों का भी खुलासा किया।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, कविता को 23 मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में इसे बढ़ा दिया गया था, और पिछले हफ्ते, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने बीआरएस नेता की अंतरिम जमानत पर अपना आदेश 9 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। उन्होंने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनके बेटे की परीक्षा है।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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