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गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज सुनवायी करेगा न्यायालय

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय गैंगस्टर से राजनीतिक नेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहायी का मार्ग प्रशस्त करने वाले बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। गवली हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवायी करेगी जिसमें गवली की समय से पहले रिहाई का विरोध किया गया है। गवली को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पांच अप्रैल को गवली की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसमें उसने 10 जनवरी, 2006 की छूट नीति के आधार पर राज्य सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था, जो 31 अगस्त, 2012 को उसकी सजा की तारीख पर लागू थी।

मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2007 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गवली ने दावा किया है कि उसने 2006 की नीति की सभी शर्तों का पालन किया है। उसने कहा कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए उसके आवेदन को खारिज करना अन्यायपूर्ण और मनमाना है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। गवली ने दलील दी है कि वह 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है और मेडिकल बोर्ड ने उसे कमजोर घोषित किया है, जिससे वह नीति का लाभ उठाने का पात्र है।

हालांकि, राज्य सरकार ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई के लिए 18 मार्च, 2010 के संशोधित दिशा-निर्देशों में यह विचार किया गया है कि संगठित अपराध के दोषी को तब तक समय से पहले रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह 40 साल की वास्तविक कारावास की सजा न काट ले। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस दलील को ‘पूरी तरह से गलत’ करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि 2010 के संशोधित दिशा-निर्देश सामान्य प्रकृति के थे।

इसने कहा था कि 2006 की नीति विशेष रूप से उन कैदियों के लाभ के लिए बनाई गई थी जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर थे और 2010 के दिशा-निर्देश बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। अदालत ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों को आदेश अपलोड होने की तिथि से इस संबंध में आदेश पारित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।हालांकि, नौ मई को राज्य सरकार ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया और यह कहते हुए पांच अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन के लिए चार महीने का समय मांगा कि उन्होंने शीर्ष अदालत में फैसले को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने अपने नौ मई के अपने आदेश में कहा, ‘यह सूचित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 20 मई, 2024 से शुरू होंगी। हमारे आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को रिहा किया जाना आवश्यक है और यदि उसकी रिहाई कुछ महीनों के लिए स्थगित की जाती है, तो यह उसकी स्वतंत्रता को कमतर करेगा। हालांकि, चूंकि विशेष अनुमति याचिका कल ही दायर/पंजीकृत की गई है, इसलिए हम राज्य को उच्चतम न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के लिए कुछ समय देना उचित समझते हैं।’ इसने राज्य सरकार को गवली को रिहा करने के पांच अप्रैल के आदेश पर अमल के लिए और चार सप्ताह दिए और यह स्पष्ट किया कि कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

 

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