उत्तर प्रदेश
लोकतंत्र के महापर्व में कल 4 जून को बड़ा दिन होने वाला है. देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे सामने आ जाएंगे. कल मंगलवार सुबह 8 बजे से वोट की गिनती चालू हो जाएगी. इसको लेकर सुरक्षा व्यस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने जॉइंट प्रेस कांफ्रेंस करते हुए काउंटिंग संबंधित जानकारी दी.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यूपी में टोटल 81 जगह पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी. पूरी काउंटिंग पर सीसीटीपी से निगरानी रखी जाएगी. सभी जिलों में धारा 144 लागू है और अनावश्यक भीड़ लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा.
वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कल होने वाली काउटिंग को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है. मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा रखी गई है. इनर सर्किल में जहां काउंटिंग होगी, वहां CRPF तैनात रहेगी और सभी की चेकिंग होगी. महिलाओ को चेकिंग किसी भी हाल में पुरुष कर्मी नहीं करेगा, सिर्फ महिला कर्मी ही बंद एरिया में महिलाओं की चेकिंग करेंगी.
कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की नजर
डीजीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसके लिए सोशल मीडिया टीम मॉनिटरिंग कर रही है. इस बार चुनाव में कहीं भी कोई घटना नहीं हुई, यह पुलिस फोर्स की निष्पक्षता को भी बताता है. हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर हमारी नजर है, कोई भी ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं. कानून व्यव्स्था बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है. 2022 के चुनाव में भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की थी, ऐसे लोगों पर हुई कार्रवाई को सभी ने देखा था.
राज्य की 80 सीटों पर 851 प्रत्याशी मैदान में
बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 851 प्रत्याशी (771 पुरुष एवं 80 महिला) चुनाव मैदान में हैं. सबसे ज़्यादा 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं. आगरा, मेरठ, आजमगढ, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर जनपदों में मतगणना 2-2 केंद्रों पर होगी. 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जिलों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 1 जिले में होगी. वहीं पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल में होगी.
इन लोगों के काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना एजेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, मेयर, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अध्यक्ष को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है. केंद्र /राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर भी प्रतिबंध है. हालांकि,निर्वाचन क्षेत्र के निवासी ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्यों, सभासद आदि को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. अप्रवासी भारतीय को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है.