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पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लिए अब नहीं भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म, सरकार ने बदला ये नियम

नई​ दिल्ली. इंडिया पोस्ट (India Post) ने सुकन्या समृद्धि योजना, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF जैसे पोस्ट आफिस स्कीम्स के लिए कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर एक नया सुर्कलर जारी किया है. इस कॉमन फॉर्म के जरिये इन स्कीम्स के लिए डिपॉजिट, विड्रॉल, क्लोजर और लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

इंडिया पोस्ट ने कहा, ‘अलग-अलग फॉर्म्स की वजह से फील्ड यूनिट्स व अन्य स्टेकहोल्डर्स को परेशानी हो रही थी. विभिन्न सेविंग स्कीम्स के लिए अलग फॉर्म्स की प्रिंटिंग और उपलब्धता को लेकर दिक्कतें सामने आ रही थीं.’

चूंकि, यह पूरी तरह से ऑपेरशनल इश्यू है, इसीलिए इंडिया पोस्ट ने सभी पोस्ट ऑफिस पर निम्नलिखित​ कॉमन फॉर्म के प्रयोग करने को मंजूरी दे दी है. इंडिया पोस्ट ने 15 अप्रैल को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, इन सभी फॉर्म का इस्तेमाल कोर बैंकिंग सॉल्युशन (CBS) और नॉन-सीबीएस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

  1. सर्टिफिके खरीदने या आकउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकेगा. एप्लीकेशन के साथ पे-इन-स्लीप के जरिये पेमेंट किया जा सकेगा.
  2. अकाउंट क्लोज करने के लिए एक कॉमन फॉर्म यानी SB-7A जारी किया गया है. इस फॉर्म की मदद PPF, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम आदि के लिए मैच्योरिटी के समय क्लोजर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  3. अगर इन योजनाओं के तहत किसी अकाउंट को प्रीममैच्योर तौर पर क्लोज किया जाता है तो इसके लिए SB-7B फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.
  4. डिपॉजिट अकाउंट, PPF अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोन लेने या विड्रॉल करने के लिए SB-7C फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  5. इसी प्रकार, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पीपीएफ और सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए भी एक नया कॉमन फॉर्म जारी किया गया है.
  6. सर्टिफिके खरीदने या आकउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकेगा. एप्लीकेशन के साथ पे-इन-स्लीप के जरिये पेमेंट किया जा सकेगा.
  7. अकाउंट क्लोज करने के लिए एक कॉमन फॉर्म यानी SB-7A जारी किया गया है. इस फॉर्म की मदद PPF, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम आदि के लिए मैच्योरिटी के समय क्लोजर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  8. अगर इन योजनाओं के तहत किसी अकाउंट को प्रीममैच्योर तौर पर क्लोज किया जाता है तो इसके लिए SB-7B फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.
  9. डिपॉजिट अकाउंट, PPF अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोन लेने या विड्रॉल करने के लिए SB-7C फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  10. इसी प्रकार, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पीपीएफ और सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए भी एक नया कॉमन फॉर्म जारी किया गया है.

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