नई दिल्ली
भारत में अभी भी सरकारी कामकाज के ढर्रे में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ज्यादातर दफ्तरों में अभी भी कर्मचारी समय से आ जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। लेटलतीफ कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र ने नया नियम लागू किया है जिसमें देर से दफ्तर पहुंचने पर कर्मचारी का हॉफ डे काउंट किया जाएगा यानी उसे हाफ कैजुअल लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। केंद्र ने जनता से मिलने वाली शिकायतों पर गौर करते है ये नियम लागू किया है।
15 मिनट से अधिक लेट हुए तो हॉफ डे
केंद्र के नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को भी प्राइवेट दफ्तर की तरह समय से काम पर पहुंचना होगा नहीं तो पूरा दिन हॉफ डे ही काउंट किया जाएगा। हालांकि केंद्र ने कर्मचारी को ऑफिस टाइम में 15 मिनट लेट की छूट दे रखी है। इससे अधिक देर होने पर उनका हॉफ डे काउंट किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए नियम से कर्मचारियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है।
बायोमेट्रिक पंच से होगी जांच
सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन की व्यवस्था लागू की जा रही है। कर्मचारियों को सुबह समय से दफ्तर पहुंचकर पंचिंग करनी होगी। पंचिंग मशीन सभी कर्मचारियों के दफ्तर आने जाने का समय भी दिया रहेगा जिसके जरिए लेटलतीफ कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस रूल्स को अब सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं।
दूर से आने और ट्रैफिक का बहाना नहीं चलेगा
कई कर्मचारी रोजाना देर से ऑफिस पहुंचने पर इस बात का तर्क देते हैं कि वह बहुत दूर से आते हैं तो कुछ ये भी कहते हैं कि उनके रूट पर हमेशा ट्रैफिक जाम होता है जिस कारण लेट हो जाता है लेकिन ये बहाना अब नहीं चलेगा। केंद्र के नियम के मुताबिक रोजाना देर से आने वालों का रिकॉर्ड भी मेनटेन किया जाएगा और ज्यादा लेट पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।