बदायूं
एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी 29 लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सांसद समेत सभी 29 लोगों को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिजीवन लीलू सिंह की कोर्ट में आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला चल रहा था।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सदर एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। मामला सिविल जज सीनियर डिजीवन लीलू सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे में आरोप था कि चुनाव के समय शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बुलाया गया था और प्रलोभन देकर मत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था।
पुलिस ने इसी आरोप के तहत धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप संशोधन होने के बाद पत्रावली बहस में लग गई थी। इसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर दी थी। शुक्रवार को बचाव पक्ष ने बहस की जिसे सुनने के बाद न्यायाधीश ने सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी को निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया। इस मुकदमे की पैरवी पूर्व शासकीय अधिवक्ता जगत सिंह यादव ने की।
प्रत्याशी से लेकर धर्मेंद्र यादव तक थे नामजद
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे बदायूं सदर के एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में पुलिस ने बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा नेता व पूर्व प्रत्याशी रईस अहमद, फखरे अहमद शोबी, रंजीत यादव, सतेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार राजपूत, जितेंद्र शर्मा, आनंद मौर्य, आनंद मौर्य, फिरोज, चरण सिंह सागर, ऐल्का सिंह यादव, रामवीर सिंह, मुनेंद्र पाल सिंह, विनोद राठौर, दिनेश चौधरी, अवनीत सक्सेना, फूलमती बानो, राजीव कुमार सिंह, सतीश चंद्र, रवेंद्र यादव, मनोज कश्यप, अनेक पाल यादव, राम बलराम, ब्रजलाल शाक्य, बाबू सिंह, सुनील यादव, अजमत अली को नामजद किया गया था। इन सभी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा लगाई गई थी।