मध्यप्रदेश

इंदौर शहर में अब नाइट कल्‍चर नहीं चलेगा, सीएम के निर्देश पर कलेक्‍टर ने रद्द किया पिछला आदेश

भोपाल
इंदौर के लिए महत्‍वपूर्ण खबर है, शहर में अब नाइट कल्‍चर नहीं चलेगा। यानी रात के समय बीआरटीएस पर जो दुकानें 24 घंटे चलती थीं, अब नहीं खुली रहेंगी। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्‍टर ने पुराना आदेश निरस्‍त कर दिए हैं। इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक आने वाले 11 . 45 किलोमीटर तक के क्षेत्र में व्यसायिक संस्थाओं को खुले रखने का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। ये संस्‍थान 24 घंटे तक खुले रहते थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में शीघ्र ही नई कार्ययोजना बनाकर बाजार एवं व्यवसायिक संस्थाओं का संचालन रात्रि में होगा।

ये क्षेत्र होंगे प्रभावित
कलेक्टर आशीष सिंह ने इन्दौर शहर में जिस क्षेत्र के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर किया है, उनमें निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आद‍ि शामिल हैं।

मंत्री ने जताई थी ड्रग्‍स के अवैध कारोबार की चिंता
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था।

तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त पुराना आदेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24×7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com