भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर, बीम लाइट, आसमानी आतिश बाज़ी और ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला विमान की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बता दें कि इससे पहले ये आदेश धारा 144 के तहत जारी किए जाते थे। मगर अब बीएनएसएस के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। एडीएम हिमांशु चंद्र ने यह आदेश जारी किया है। राजा भोज विमान तल पर पायलट को विमान उतारते समय आ रही दिक्कतों के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। विमानतल प्रबंधन के पत्र के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहे और करोंद चौराहे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इन इलाकों पर पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
लालघाटी क्षेत्र से सन्त नगर तक, लालघाटी से हवाईअड्डा तक, हवाईअड्डा से मुबारकपुर चौराहा और हवाईअड्डा से करोंद चौराहे तक किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होगा। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि विवाह समारोह, अन्य आयोजनों के दौरान भी छूट नहीं मिलेगी।
इन स्थानों पर नहीं उड़ाया जा सकेगा ड्रोन
लालघाटी से सन्त नगर, बैरागढ़, मुबारकपुर चौराहा, करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी।