क्टर सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह की याचिका पर आज दोपहर में बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की बेंच ने 6 अक्टूबर को इस मामले से संबंधित याचिका पर विचार किया और फिर इसे आज सुनवाई के लिए लिस्ट किया था।
रिया ने अपनी गिरफ्तारी से पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. तरुण कुमार और सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इन तीनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाकर सुशांत के लिए दवा देने का आरोप लगाया गया है।
रिया ने अपनी कंप्लेंट में यह कहा था
रिया ने शिकायत में कहा कि डॉ. कुमार ने प्रियंका के कहने पर बिना सुशांत की जांच किए उन्हें डिप्रेशन की दवाएं दी थीं जो कई तरह से कानून का उल्लंघन है। रिया ने शिकायत में कहा कि डिस्क्रिप्शन दिल्ली की ओपीडी का है जबकि सुशांत उस दिन मुंबई में मौजूद थे। रिया ने कहा था कि गैरकानूनी रूप से दावा देने का यह मामला एनडीपीएस एक्ट में आता है।
रिया ने बहन पर लगाया यह आरोप
रिया ने अपनी एफआईआर में कहा था कि 8 जून की सुबह जब वो सुशांत के घर में थी, तब सुशांत लगातार किसी से फोन पर चैट कर रहा था। जब उसने इस बारे में सुशांत से पूछा तो सुशांत ने अपनी बहन के साथ फोन पर हो रही ये चैट उसे दिखाई, जिसमें उनकी बहन प्रियंका दिल्ली में बैठे-बैठे अपनी तरफ से सुशांत को साइकोट्रोपिक ड्रग लेने की सलाह दे रही थीं। वो भी किसी ऐसे डॉक्टर के हवाले से, जिसने सुशांत को मरीज के तौर पर कभी देखा ही नहीं था।
सुशांत की बहनों की बचाव में दलील
अधिवक्ता माधव थोराट के जरिए दाखिल की गई याचिका में प्रियंका सिंह ने दावा किया है कि शिकायत पूरी तरह से डॉक्टर की लिखी दवाओं पर आधारित है, इसलिए उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर रिया के मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए।
सीबीआई द्वारा एक्शन लेने से रोक की लगाई गुहार
अधिवक्ता माधव थोराट ने कहा कि सुशांत की बहन ने सीबीआई को उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की भी मांग की है। मुंबई पुलिस ने इस केस को दर्ज कर इससे जुड़ी जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी है।