कटनी
निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा। मतदाता सूची एवं वोटर आईडी कार्ड की विसंगतियों को दूर किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों के अवलोकनार्थ निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों सहित सभी अभिहित स्थलों पर किया जायेगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही आम नागरिकों द्वारा 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावा-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, प्रविष्टियों में संशोधन एवं नाम हटाने संबंधी दावे-आपत्तियां बीएलओ द्वारा मतदान केन्द्रों पर ही प्राप्त की जायेगी।
प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर तक किया जाएगा तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
तारीख निकलने के बाद लगेंगे विशेष कैंप
मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद ऐसे पात्र युवा जिनकी आयु 1 जनवरी, 1 अप्रैल ,1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश कार्य दिवसों में अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हो तो उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित करने के लिए तिथियों का निर्धारण भी किया गया है।
इन तारीखों पर विशेष शिविर
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए विशेष कैंप शनिवार 9 नवंबर एवं रविवार 10 नवंबर को तथा शनिवार 16 नवंबर और रविवार 17 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे।
कार्यक्रम में यह सब होगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तय कार्यक्रम मुताबिक मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व गतिविधियां होंगी। इसमें 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन, मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्था, नामावली एवं ईपिक में विसंगति दूर करेंगे।
धुंधली, खराब गुणवत्ता और विनिर्देशन और गैर मानवीय छवियों को अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को प्रतिस्थापित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार करने तथा मतदान केन्द्रों के खंड अथवा भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देने और मतदान केंद्र की सूची का अनुमोदन प्राप्त करने जैसी गतिवधियां होंगी।
प्रारूप एक से प्रारूप आठ की तैयारी तथा पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने की गतिविधियां 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगी ।