जालंधर
12 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में जालंधर की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मामला जालंधर का है। 2021 में 12 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई थी।
पुलिस ने जांच के दौरान ईलाके में सर्च की तो मासूम बच्ची का शव एक युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घर से बरामद किया गया। घटनास्थल से मिले साक्ष्य और मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था।
जालंधर की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की एडीशनल सैशन जज अर्चना कंबोज ने ये सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि दोषी को तब तक फांसी से लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। अदालत के इस सख्त फैसले की पुष्टि जालंधर के डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने की है।