वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) जरूरी होने के बाद से ही वाहन मालिकों के मन में कई सवाल आ रहे हैं, जैसे क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, क्यों है ये जरूरी या फिर HSRP के लिए कैसे करें अप्लाई. तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
सरकार के निर्देशानुसार एक दिसंबर से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) जरूरी कर दी गई है. वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) जरूरी होने के बाद से ही वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमाने दाम लिए जा रहे हैं. अगर आप भी इन सब दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आइए जानते हैं क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कैसे करें HSRP के लिए अप्लाई.
आपको बता दें कि अभी तक किसी भी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी. लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने एक आदेश
जारी कर बिना HSRP वाले सभी वाहनों के आरटीओ (RTO) में होने वाले कई जरूरी कामों पर भी रोक लगा दी थी. फिलहाल परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी होने के आदेश को वापस ले लिया है.
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा. यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.
कैसे करें HSRP के लिए ऑनलाइन आवेदन?
>> हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है.
>> हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए विक्रेताओं के दो पोर्टल बनाए गए हैं.
>> bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा.
>> इसके बाद निजी या फिर सार्वजनिक वाहन से जुड़े हुए एक विकल्प को चुनना होगा.
>> प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल का ऑप्शन चुनना होगा.
>> पेट्रोल टाइप के टैब पर क्लिक करने पर वाहनों की कैटगरी खुलेगी.
>> इसमें बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे ऑप्शन दिए होंगे.
>> इसमें आपको स्टेप वाई स्टेप जानकारी देनी होगी.
>> इसके अतिरिक्त यदि वाहन चालक की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है और उसे महज स्टीकर लगवाना है तो उसे www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना पड़ेगा.
जानिए किस वाहन पर कौन से रंग का स्टीकर
हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है. वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है. अधिकारी बताते हैं कि इसका मकसद वाहनों की दूर से ही पहचान सुनिश्चित करना है. बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन के अनुसार रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य कर रहा है. शुरुआत में काफी प्रयास किया गया, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा. इसके बााद परिवहन विभाग ने इसको लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें. इसे सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआत में सिर्फ चार पहिया वाहनों पर ही सख्ती की जाएगी.