पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद (Pakistan Home Minister Sheikh Rashid Ahmad) ने पत्रकारों से कहा कि हम Ex. Pm of Pakistan Nawaz Sharif: नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को निरस्त कर देंगे. पाकिस्तानी गृहमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ब्रिटेन से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वापस लाने से संबंधित सभी संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन सरकार फिलहाल उनका पासपोर्ट ही रद्द (Cancel Passport) कर सकती है क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है.
ब्रिटेन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Pakistan PM Nawaz Sharif) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट निरस्त (Cancel Passport) हो जाएगा और इसके साथ ही उनके देश वापस लौटने से जुड़ी अफवाहें फैलने लगी हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद (Pakistan Home Minister Sheikh Rashid Ahmad) ने पत्रकारों से कहा कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को निरस्त कर देंगे. पाकिस्तानी गृहमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ब्रिटेन से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वापस लाने से संबंधित सभी संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन सरकार फिलहाल उनका पासपोर्ट ही रद्द कर सकती है क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है.
पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच नहीं है प्रत्यर्पण संधि
गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नवाज शरीफ का रेड पासपोर्ट (डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) फरवरी 2016 में बना था जिसकी अब अवधि खत्म हो रही है. पासपोर्ट ही शरीफ के पास एकमात्र वैध पहचान है जिसके आधार पर वह लंदन में रह पा रहे हैं.
कोर्ट ने नवाज शरीफ को विदेश में इलाज कराने की दी थी अनुमति
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार आरोपों के कारण किसी भी तरह के सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2019 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें अस्थायी रूप से जमानत पर रिहा कर दिया था. उस समय एक अन्य अदालत ने शरीफ को चार सप्ताह के लिए इलाज करवाने के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति दी साथ ही यह भी कहा था कि अगर वे खराब स्वास्थ्य के चलते यात्रा न कर पाएं तो उनका विदेश में रहने का समय बढ़ा सकते हैं. बाद में शरीफ की जब जमानत समाप्त हो गई तब अधिकारियों ने उनके नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी किया. वह उस समय से लंदन में ही रहे हैं, पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं. अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है.
नवाज को पाकिस्तान वापस लाने पर हो रहा है विचार
शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शेख राशिद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए सरकार सभी संभावनाओं का पता लगाएगी. हालांकि पाकिस्तान में वर्तमान में ब्रिटेन के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए उसका मंत्रालय केवल नवाज शरीफ का पासपोर्ट रद्द कर सकता है.
कोर्ट ने नवाज को भगौड़ा बताया
दिसम्बर 2020 में पकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा था कि इस्लामाबाद ने ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि तक पहुंचने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपने का रास्ता साफ़ होगा. यह बात तब सामने आई जब इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के लिए स्वदेश लौटने में विफल रहने के बाद भगौड़ा घोषित किया.
सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि यह ब्रिटिश अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे “शरीफ़ जैसे सजायाफ्ता अपराधियों” को वहां न रहने दें.