मध्यप्रदेश

मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर बाइकसवार पर लगाया 1 लाख 13 हजार का जुर्माना

Madhya Pradesh News: परिवहन विभाग द्वारा जो चालान किया गया है, उसके अनुसार प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था और उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था

नए मोटर व्हीकल एक्ट के कई कानूनों का उल्लंघन करने पर रायगड़ा ज़िले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने मध्यप्रदेश के एक व्यक्ति पर अविश्वसनीय रूप से एक बड़ा जुर्माना लगाया है. ओडिशा में संशोधित मोटर व्हीकल कानून 2019 के अंतर्गत किसी भी दुपहिया वाहन पर लगाई गयी जुर्माने की यह रकम सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है.

नियम के उल्लंघनकर्ता का नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है. वह मध्यप्रदेश के मंदसौर ज़िले के अमरपुरा गांव का रहने वाला है. यह व्यक्ति एक दोपहिया वाहन पर पानी इकठ्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था जब आज रायगड़ा शहर के DIB चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने कागजात देखने के लिए उसे रोका.

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ उसके कागजात की जांच की.

बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का आरोप
परिवहन विभाग द्वारा जो चालान किया गया है, उसके अनुसार प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था और उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था. उसने मध्यप्रदेश से यह दोपहिया वाहन खरीदा और बिना गाडी का रजिस्ट्रेशन कराये पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगड़ा चला गया.
बाइक सवार ने तोड़े ये नियम

रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा के कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने और हेलमेट न पहनने के जुर्म में परिवहन विभाग ने उसके ऊपर 1,13000 रुपयों का जुर्माना लगाया है. जिसमें 1000 रूपए हेलमेट न पहनने के लिए , 2000 रूपए गाड़ी का बीमा न कराने पर, रूपए 5000 का जुर्माना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर और 5000 रूपए का फाइन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है. वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रूपए का बड़ा जुर्माना किया गया है.

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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