वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले साल नई टैक्स व्यवस्था लेकर आई थीं। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस विकल्प को चुना है। कारण यह है कि इसमें NPS में 50,000 रुपए के अलावा और कोई छूट नहीं है। नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। लोगों को राहत देने के लिए इसमें प्रोविडेंट फंड (PF) और लीव ट्रैवल कन्सेशन यानी LTC पर टैक्स छूट दी जा सकती है।
डोनेशन पर नई टैक्स व्यवस्था में भी मिल सकती है छूट
अगले बजट में डोनेशन देने वालों को डिडक्शन (कटौती) का फायदा मिल सकता है। इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत कोई भी व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू परिवार (एचयूएफ) या कंपनी, किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट का फायदा ले सकती है। शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दान चेक, ड्राफ्ट या कैश में दिया जा सकता है। लेकिन कैश में 2000 रुपए से ज्यादा के दान पर टैक्स कटौती का फायदा नहीं मिलेगा।
पिछले साल पेश की गई थी नई व्यवस्था
पिछले साल के बजट में नई आयकर व्यवस्था पेश की थी। इसमें सात टैक्स स्लैब बनाए गए थे- 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। पुराने टैक्स नियम में चार स्लैब हैं- 0%, 5%, 20% और 30%। नई आयकर व्यवस्था में 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच आय पर टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं मिलती है।
नई टैक्स व्यवस्था में नहीं मिलती ये छूट
नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCA (डिपोजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम) के तहत इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट को भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें अलग-अलग तरह की 70 छूट और डिडक्शन (कटौती) को खत्म कर दिया गया है। पुराने टैक्स सिस्टम में ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एलआईसी समेत अन्य टैक्स सेविंग योजनाओं या डिपॉजिट पर छूट दी जाती है। नई व्यवस्था में इनका फायदा नहीं मिलता है।