राजनीती

उच्च न्यायालय ने किसान आत्महत्या संबंधी पोस्ट को लेकर सूर्या के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी खारिज की

बेंगलुरु
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी है। हावेरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर की गयी एक पोस्ट के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 (2) के तहत उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। सूर्या ने एक किसान की आत्महत्या को लेकर यह पोस्ट की थी और उसे वक्फ बोर्ड के कथित जमीन दावे से संबद्ध बताया था।

सूर्या द्वारा दायर की गयी याचिका में दलील दी गयी है कि प्राथमिकी बेबुनियाद एवं राजनीति से प्रेरित है। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की पीठ ने मामला खारिज कर दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन लगा दिया था।

सूर्या के वकील अरूण श्याम ने अदालत से कहा कि मृत किसान के पिता द्वारा कर्नाटक वक्फ बोर्ड से संबद्ध जमीन विवाद के सिलसिले में शिकायतें उठाये जाने के बाद सांसद ने ‘एक्स’ पर पोस्ट की थी। सूर्या की पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि आत्महत्या का संबंध बोर्ड के जमीन दावे से है। हालांकि हावेरी के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने बाद में स्पष्ट किया कि फसल की क्षति एवं कर्ज के कारण किसान रुद्रपारा ने जनवरी, 2022 में अपनी जान ले दी। उसके बाद सूर्या ने अपनी पोस्ट हटा ली थी।

 

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com