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मध्यप्रदेश

बहुचर्चित आर्यन हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, आरोपी को 1.60 लाख जुर्माना, 5 अन्य आरोपियों को 7-7 साल की जेल

भिंड
जिले के बहुचर्चित आर्यन हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने हत्या के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास व अन्य 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मनोज कुमार ने 11 वर्षीय मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी स्कूल संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के मुख्य आरोपी के साथ साजिश में शामिल व साक्ष्य छुपाने वाले 5 आरोपियों को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई ।

दरअसल 8 नवंबर 2022 को मासूम 11 वर्षीय आर्यन को मौत के घाट उतारा था। स्कूल संचालक ने बच्चे को टॉफी का लालच देकर अपने स्कूल में बुलाया था। अपहरण करने के बाद फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। स्कूल संचालक पर 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज था, उसी को चुकाने के लिए मासूम के अपहरण किया था। योजना सफल नहीं होने पर स्कूल संचालक ने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को खाली प्लॉट में बोरी के अंदर बंद कर फेंक दिया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी के स्कूल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। न्यायालय ने हत्या के मुख्य आरोपी पर 2 लाख 60 रुपए व अन्य 5 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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