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CBI डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जानें क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की है कि भविष्य में निदेशक के रिटायर होने से पहले ही नए निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए.

सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द ही सीबीआई के स्थायी निदेशक की नियुक्ति की मांग की है. सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला दो फरवरी को रिटायर हो चुके हैं. इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रवीण सिन्हा को कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है.

सरकार ने शुक्ला के उत्तराधिकारी का नाम अब तक घोषित नहीं किया है, इसलिए उनका कार्यभार सिन्हा को सौंपा गया है, जो एजेंसी में शुक्ला के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति तीन लोगों का कोलेजियम करता है.

इसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक चयन प्रक्रिया शुरू नही हुई है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीआई कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच करती है इसलिए उसे किसी कार्यवाहक निदेशक के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता. याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की है कि भविष्य में निदेशक के रिटायर होने से पहले ही नए निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए.

गुजरात काडर के वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा वर्ष 2000 से 2021 के बीच दो कार्यकाल में सीबीआई में पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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