मध्यप्रदेश

खरगोन में पतंगबाज सावधान!, चाइनीज मांझे पर बैन, नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल

खरगोन

खरगोन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में चायनीज मांजे के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।

14 एवं 15 जनवरी को मकर सक्रांति का पर्व जिले में मनाया जाएगा। इस अवसर पर बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पतंगबाजी की जाती है। चाइनीज मांजे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने एवं मौत की घटना होती है।

चायनीज मांजे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मृत्यु की आशंका रहती है। चायनीज मांजा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांजा प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित होता है। चाइनीज मांजे में आग लगने पर हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस संबंध में दिये गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग मकान की छत पर पतंग उड़ाने के दौरान चीनी मांजे का उपयोग नहीं करेगा। जिले के समस्त थोक व्यापारी एवं विक्रेता चाइनीज मांजे का विक्रय नहीं करेंगे। पतंग उड़ाने पर उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल से निर्मित चाइनीज नायलॉन मांजे से पक्षी एवं मानव पर वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए इसका उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। मकर संक्रांति पर्व पर पतंग बाजी के लिए इस तरह की डोर का क्रय विक्रय एवं निर्माण किया जाए जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु व पक्षियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो।

कुल मिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश के खरगोन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में चायनीज मांजे के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com