केन्द्र सरकार टूरिज्म (Tourism)को बढ़ावा देने के लिए ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑपरेटरों (All India Tourist Permit)को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट मिल जाएगा. नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे.
केन्द्र सरकार टूरिज्म (Tourism)को बढ़ावा देने के लिए ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑपरेटरों (All India Tourist Permit)को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट मिल जाएगा. नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे. इसकी जानकारी रविवार दी गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन के जरिए ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन / परमिट के लिए आवेदन कर सकता है.
नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू
इसे संबंधित दस्तावेजों को जमा करने और फीस जमा करने के बाद जारी किया जाएगा. इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिन का समय है. मंत्रालय के मुताबिक, यह नया नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के रूप में जाना जाएगा. नए नियम होंगे 1 अप्रैल 2021 से लागू. सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे.
3 साल के लिए परमिट दिया जाएगा
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, इस स्कीम में टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को अवधि की फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी. इसके तहत ऑपरेटर को तीन महीने और इसके गुणांक में परमिट दिया जाएगा. अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए परमिट दिया जा सकेगा. पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर जारी करने की अनुमति देता है. बता दें कि पिछले कुछ सालों में देश में टूरिज्म में आई कई गुना बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है.