छत्तीसगढ़

राशन कार्ड नवीनीकरण के समय-सीमा में 28 फरवरी 2025 तक की वृद्धि

 

   मोहला

  छ.ग. शासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग के द्वारा राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। सामान्य श्रेणी एपीएल, प्राथमिकता, और अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार के राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए समय सीमा 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाई गई है।
           वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक राशन कार्डधारक को नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा खाद्य विभाग के मोबाइल एप्प द्वारा घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है एवं एप चलाने में असमर्थ हितग्राही अपने संबंधित उचित मूल्य दुकान में जाकर नवीनीकरण के लिये आवेदन कर सकते है। राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। हितग्राही किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से ई-केवायसी के साथ-साथ राशन कार्ड का नवीनीकरण भी करा सकते है। जिले में शेष बचे हुये 1062 हितग्राहियों को नजदीकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवायसी के साथ-साथ राशनकार्ड नवीनीकरण कराने की 28 फरवरी 2025 तक मोहलत दी गई है।
           राशन कार्ड नवीनीकरण के लिये राशन कार्ड धारक और राशन कार्ड में जुड़े सदस्यों का ई-केवायसी होना अनिवार्य है। ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में अपने आधार कार्ड के जरिये उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/संचालक से ई-केवायसी करा लेवें जिससे राशनकार्ड का नवीनीकरण किया जा सकेे ताकि राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित न होना पडे। 

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