मध्यप्रदेश

भोजशाला से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अब सीजेआई करेंगे, धार्मिक अधिकारों को लेकर चल रहा विवाद

धार
 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवादों की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। इस हालिया फैसले के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने  आदेश दिया कि एमपी के धार जिले में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर पर चल रही कानूनी लड़ाई को पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए और सुना जाए। इस मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है।

पिछले साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को साइट का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बिना उसकी अनुमति के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसने एएसआई को परिसर में ऐसी कोई भी खुदाई नहीं करने का भी निर्देश दिया, जिससे संरचना के चरित्र में बदलाव हो सकता है।
सुनवाई में ये हुई चर्चा

सुनवाई की शुरुआत में, जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि इस मामले को पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन याचिकाओं में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दायर करने या अगले आदेश तक विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था।
वकील के तर्क पर क्या बोली पीठ?

हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह विवाद पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित नहीं है और उन्होंने न्यायालय से मामले की सुनवाई कर निर्णय देने का आग्रह किया। पीठ ने संकेत दिया कि यदि वह मामले की सुनवाई करती है, तो उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना नोटिस जारी करना होगा। न्यायालय ने कहा कि याचिका के साथ दायर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि उसके आदेश के बावजूद खुदाई की गई और पक्षों को पहले अवमानना नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दे।
यह है विवाद

11वीं शताब्दी का यह स्मारक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र है। हिंदुओं का मानना है कि यह देवी वाग्देवी का मंदिर है, जो देवी सरस्वती का अवतार हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। 11 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एएसआई को छह सप्ताह में भोजशाला परिसर का 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' करने का निर्देश दिया था।

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