उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) ने राज्य के 11 रियल एस्टेट कंपनियों पर करीब 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर इन कंपनियों जुर्माना लगाया है.
उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया. बयान के मुताबिक, जुर्माना रेरा कानून की धारा 63 के तहत लगाया गया है. यह प्रावधान तब लागू होता है जब प्रवर्तक या डेवलपर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं.
एक महीने में जमा करें जुर्माने की राशि
रेरा ने कहा, ”प्राधिकरण इन प्रवर्तकों को उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देता है. ऐसा नहीं करने पर भूमि राजस्व बकाया के रूप में जुर्माने की वसूली की जाएगी.”
इस प्रोजेक्ट का रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन
एक अलग बयान में उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने अंसल एपीआई पॉकेट 4, सेक्टर ओ सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय किया है. परियोजना के तहत इकाइयों की बिक्री में अनियमितताएं, धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियां, कोष की हेराफेरी और पिछले नौ साल से परियोजना पर कोई काम नहीं होने समेत अन्य कारणों के आधार पर यह कदम उठाया गया है.