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Birth Certificate -जिस शहर में बच्‍चे का जन्‍म हुआ है, प्रमाणपत्र वहीं से मिलेगा, भले ही आप दूसरे शहर या राज्‍य के निवासी हों

जिस शहर में बच्‍चे का जन्‍म हुआ है, प्रमाणपत्र (Birth Certificate) वहीं से मिलेगा, भले ही आप किसी दूसरे शहर या राज्‍य के स्‍थाई निवासी हों. जन्‍म के 30 दिन के भीतर जन्‍म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) आसानी से बन सकता है. अगर निर्धारित समय के बाद जन्‍म प्रमाणपत्र बनवाते हैं तो उसमें समय लग सकता है. बच्‍चे का जन्‍‍‍म अस्‍पताल में हुआ है तो ऑनलाइन प्रमाणपत्र अस्‍पताल से ही मिल जाएगा और अगर जन्‍‍‍म घर में हुआ है तो नगर निगम (Municipal Corporation) कार्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इसके बाद प्रमाणपत्र बन जाएगा. जन्‍म प्रमाणपत्र अस्‍पताल से ऑनलाइन या फिर नगर निगम कार्यालय जाकर ही बनवाना पड़ेगा, कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन नहीं किया जा सकता है.

गाजियाबाद नगर निगम के नगर स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डा. मिथिलेश ने बताया कि अगर आपके बच्‍चे का जन्‍म सरकारी या निजी अस्‍पताल में हुआ है तो अस्‍पताल द्वारा सूचना के आधार पर जन्‍म प्रमाणपत्र बन जाएगा और अस्‍पताल से ऑनलाइन मिल भी जाएगा. लेकिन यह व्‍यवस्‍था जन्‍म  के 30 दिन के अंदर तक ही लागू होगी. अगर आप एक माह तक प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए तो एक माह से लेकर एक वर्ष तक बच्‍चे का प्रमणपत्र बनवाने के लिए आपको जिले के सीएमओ से रिपोर्ट लेनी होगी. सीएमओ भौतिक जांच करवाते हैं. यह रिपोर्ट नगर निगम में सौंपनी होगी. इसी तरह अगर एक साल से लेकर 15 साल तक के बच्‍चे का प्रमणपत्र बनवाना चाहते हैं जो आपको जिले के सिटी मजिस्‍ट्रेस के यहां से रिपोर्ट लेनी होगी. सिटी मजिस्‍ट्रेट पुलिस के माध्‍यम से भौतिक सत्‍यापन कराएंगे. इसके बाद रिपोर्ट देंगे. इसी रिपोर्ट को नगर निगम में जमा  करना होगा, जिसके आधार पर प्रमाणपत्र बनेगा. डा. मिथिलेश ने बताया कि अगर बच्‍चे के जन्‍म घर पर हुआ है तो नगर निगम के जोनल कार्यालय या मुख्‍यालय से आवेदन फार्म लेना होगा. इस फार्म के साथ माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकापी देनी होगी. स्‍थानीय पार्षद से बच्‍चे का जन्‍म घर पर होने की बात लिखवानी होगी. आवेदन और पेपर नगर निगम में जमा करना होगा. नगर निगम सुपरवाइजर का भौतिक रूप से घर आकर सत्‍यापन करेगा. पड़ोसियों से रिपोर्ट लेगा, उनका पहचानपत्र भी लेगा.  इसकी रिपोर्ट नगर निगम मुख्‍यालय को सौंपेगा,इसी आधार पर प्रमाणपत्र बनेगा.

जन्‍म प्रमाणपत्र का माता पिता के स्‍थाई  निवास से कोई संबंध नहीं होता है. अगर किसी बच्‍चे का जन्‍म गाजियाबाद में हुआ है तो उसे नगर निगम गाजियाबाद से ही प्रमाणपत्र लेना होगा, भले ही माता पिता किसी भी शहर या राज्‍य के रहने वाले हों. इसके अलावा अगर बच्‍चे  की उम्र 15 साल हो चुकी है तो उसका जनम प्रमाणपत्र नहीं बन सकता है.

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