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‘वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं’ विपक्षी पार्टियों को राजीव कुमार का शायराना जवाब

नई दिल्ली।

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता की शुरूआत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकंतत्र बहुत सुंदर बगिया है, अपने वोटों से ऐसे ही सजाते रहें। हम 90 करोड़ वोटर्स के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जल्द ही एक अरब का आंकड़ा पार कर लेंगे।

दिल्लीवालों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार दिल्ली दिल से वोट करेगी। ईवीएम पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम पर सब जवाब होने के बाद भी कहा गया कि इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। वोटर टर्नआउट 5 बजे के बाद बढ़ जाता है। कई इलाकों में वोटर बढ़ गए। राजीव कुमार ने कहा कि काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए गए। सभी सवालों का जवाब आज देंगे।

ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब
ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव से 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है। हर दल को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। एजेंट के सामने ईवीएम में चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं। एजेंट के सामने ही ईवीएम सील की जाती है। कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। राजीव कुमार ने आगे कहा कि ईवीएम में अवैध वोट डालने की संभावना नहीं है। ईवीएम फुलप्रूफ डिवाइस है। इसे मतदान के बाद सील कर दिया जाता है और इसमें वायरस नहीं जा सकता।

"""आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं,झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिलें, कोई शिकवा नहीं,हर परिणाम में प्रमाण देते है,पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं! ईवीएम मशीनों में दर्ज मतों की गिनती फॉर्म 17सी के साथ की जाती है। फॉर्म 17सी मतदान एजेंटों को मतदान समाप्त होने के बाद दिया जाता है। इसमें उस मतदान केंद्र पर हुए मतदान का रिकॉर्ड होता है। इस तरह, मतदान और मतगणना के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। मतदान प्रतिशत में छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। मतदान खत्म होने से पहले, मतदान अधिकारियों को कई काम करने होते हैं। इसलिए, शाम 5 बजे के आंकड़ों को अंतिम मतदान प्रतिशत से तुलना करना सही नहीं है। मतदान खत्म होने के बाद, हर मतदान केंद्र पर मतदान एजेंटों को फॉर्म 17सी दिया जाता है। इस फॉर्म में उस मतदान केंद्र पर हुए मतदान का रिकॉर्ड होता है।"""
– राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

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