मध्यप्रदेश

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन 15 मार्च, उल्लेखनीय कार्य करने वालों को किया जायेगा पुरस्कृत

भोपाल
उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जागरूक करने की मशा से प्रतिवर्ष 15 मार्च 2025 को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार योजनान्तर्गत उत्कृष्ट प्रविष्टियां का चयन किया जाकर राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पुरस्कार
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था/व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जायेगा। प्रथम पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र एक लाख 11 हजार रुपये, ‌द्वितीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 51 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 25 हजार रूपये का दिया जायेगा।

संभाग स्तरीय पुरस्कार
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठन/व्यक्ति को संभाग स्तरीय पुरस्कार दिया जायेगा। प्रथम पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 21 हजार रुपये, ‌द्वितीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 11 हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 5 हजार रूपये का दिया जायेगा।

पुरस्कार हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्त
राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार के लिये ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन व्यक्ति का चयन किया जायेगा जो विशेष रूप से उपभोक्ता हित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदक संगठन व्यक्ति द्वारा एक प्रति में आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर 'राज्य स्तरीय पुरस्कार संभाग स्तरीय वर्ष 2024-25 हेतु' सुस्पष्ट रूप से लिखकर जिला कलेक्टर, जिला आपूर्ति नियन्त्रक अधिकारी को 23 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संगठन व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कैलेण्डर वर्ष 2024 (1) जनवरी 2024 से 31 दिसबर 2024 के दौरान प्रत्येक माह में की गई गतिविधियों की सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

 

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