1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू हो गया है. आज से गैस सिलेंडर (Gas cylinder price), हवाई यात्रा (Air travel to become costlier) और टैक्स से जुड़े कई तरह के नियम बदल गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो रहे हैं.
आपको बता दें केंद्र सरकार ने बुधवार को छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दर (Rate of Interest) में कटौती करने का फैसला लिया था, जिसको अब वापस ले लिया गया है.आइए आपको बताते हैं कि आज किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं और आम जनता का उन पर क्या
असर पड़ेगा-
1. सस्ता हुआ गैस सिलेंडर
तेल और गैस मार्केंटिंग कंपनी इंडियन ऑयल (IOC) ने एलपीजी सिलेंडर पर 10 रुपये की कटौती (Price Cut) की गई है. नई दरें आज यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई हैं. दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 819 रुपये से घटकर अब 809 रुपये हो गए हैं. एलपीजी में कटौती का फायदा पूरे देश के ग्राहकों को मिलेगा.
2. महंगा हो गया हवाई किराया
1 अप्रैल से हवाई सफर करना भी महंगा हो गया है. दरअसल, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस (ASF) को बढ़ा दिया है. एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के लिए घरेलू यात्रियों से 200 रुपये लिए जाएंगे. वहीं, इंटरनेशनल यात्रियों को 12 डॉलर देने होंगे. ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है.
3. सरल पेंशन योजना
1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू हो गई है. सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल दो एन्युटी (वार्षिकी) देने का विकल्प देगा. इरडा की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, न्यूनतम एन्युटी राशि एक हजार रुपये प्रति माह, तीन हजार रुपये प्रति तिमाही, छह हजार रुपये प्रति छमाही या 12 हजार रुपये सालाना होगी.
4. बुजुर्गों को नहीं भरना होगा रिटर्न
इस बजट में वित्त मंत्री ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स फाइलिंग से राहत देने का ऐलान किया. इसकी एकमात्र शर्त ये है कि बुजुर्ग के लिए सोर्स ऑफ इनकम पेंशन और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज दोनों एक ही बैंक में आता हो. अगर ऐसा होता है तो बैंक खुद टैक्स डिडक्शन करेगा.
5. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIPs)
यूनिट लिंक्ड इन्श्योरेंस प्लान के तहत बीमा कंपनियां बीमा देने के साथ ही आपको निवेश करने का मौका देता है. इसमें दो फायदे होते हैं आपको टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाता है और आपके प्रीमियम का कुछ हिस्सा निवेश कर दिया जाता है. अगर आप यूलिप में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो सेक्शन 10 (10डी) के तहत उपलब्ध टैक्स एग्जेम्पशन हटा दिया गया है. इन पर हुए कैपिटल गेंस पर उसी तरह से टैक्स लगेगा, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर लगाया जाता है. यानी इन पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
6. पीएफ टैक्स नियम में बदलाव
2021-22 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि योगदान पर अर्जित टैक्स फ्री ब्याज को 1 वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख तक कर दिया है. 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ में वार्षिक कर्मचारी योगदान के ब्याज पर टैक्स लगेगा फिर उसने प्रस्तावित 2.5 लाख के मुकाबले निर्दिष्ट मामलों में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 5 लाख प्रति वर्ष कर दी. 5 लाख तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है.
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7. 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ई -इनवॉयस
सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से B2B (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इनवॉइस (E-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस 1 अप्रैल से अनिवार्य होगा.
8. पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) उपलब्ध कराया जाएगा. इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा.