राजस्थान

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर और होटल समेत 5 प्रतिष्ठान सीज

कोरोना संक्रमण (Corona infection) की स्पीड बढ़ने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन (Violation of Covid-19 Guideline) का पालन नहीं करना महंगा पड़ सकता हैं. राजधानी जयपुर के हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूली के साथ-साथ प्रतिष्ठान सीज करने की कार्रवाई भी तेज कर दी है.

गुरुवार को हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कुल 5 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया तो वहीं करीब एक लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल किया है. जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर जोन में एक कोचिंग संस्थान और दो व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मानसरोवर जोन में एक होटल को सीज किया गया है. हैरिटेज नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में एक सब्जी की दुकान को सीज किया गया.

कोचिंग सेंटर में मिले 100 से ज्यादा विद्यार्थी
ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन को सूचना मिली कि श्रीगोपाल नगर इलाके में बनी होटल रॉकलैंड में बिना मास्क के बड़ी तादाद में लोग एकत्र हैं. उसके बाद निगम की टीम वहां पहुंची और वीडियो बनाने के बाद तुरंत मौके पर ही होटल को सीज कर दिया. इसी प्रकार मालवीय नगर जोन में जवाहर नगर कॉलोनी स्थित हरेन्द्र कोचिंग क्लासेज में एक ही हॉल में 100 से ज्यादा विद्यार्थी मिलने पर कोचिंग को सीज कर दिया गया.
दोनों निगमों ने एक लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला


बरकत नगर स्थित करणी नमकीन भंडार और टोंक फाटक स्थित बंटी दा ढाबा को भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सीज किया गया है. हैरिटेज नगर निगम ने हवामहल आमेर जोन इलाके में एक सब्जी की दुकान को सीज किया. कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर ग्रेटर नगर निगम ने कुल 67 लोगों का चालान कर 22 हजार 900 रुपये का जुर्मान वसूला. हैरिटेज नगर निगम ने कुल 81 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला.

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