Driving License रोड़ पर वाहन चालाने के लिए एक जरूरी दस्तावेज है. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो आपका कभी भी चालान कट सकता हैं. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद 20 साल तक के लिए वैध होता हैं. या जिसकी ड्राइविंग लाइसेंस धारक की 50 वर्ष तक की उम्र के लिए मान्य होता हैं. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपार्य हो गया हैं. तो आपके पास केवल एक साल का ही समय है. इस दौरान आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया तो आपको फिर से एक बार फिर लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा और उसके बाद फिर परमानेंट लाइसेंस बनेगा. ऐसे में आपको एक्सपार्य होने से पहले ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लेना चाहिए
Driving License एक्सपार्य होने के बाद मिलता है इतना समय – अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपार्य हो गया है तो आपके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एक साल का समय है. वहीं आप कोरोना महामारी की वजह से RTO ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप पूरी प्रक्रिया अपने घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं. आइए जानते है इसके बारे में..
Step 1: ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा. https://parivahan.gov.in/
Step 2: इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना.
Step 3: इसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा जहां आपको अपना राज्य का नाम चुनना होगा
Step 4: राज्य का चुनाव करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे. जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
Step 5: इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने के बाद एप्लीकेशन समिट का ऑप्शन आएगा.
Step 6 : इससे पहले आपको पूरी एप्लीकेशन भरनी होगी. जिसमें आपसे जो भी डिटेल मांगी जाए उसे फिल करें.
Step 7: इसके साथ ही जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मांगे जाए उन्हें आप अपलोड करें.
Step 8: ये सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद फोटो और साइन आपको अपलोड करने होंगे.
Step 9: इसके बाद फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा. जिसमें आपको निर्धारित फीस जमा करनी होगी.
Step 10: ये सभी प्रोसेस पूरी करने के बाद आप receipt को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.