मध्यप्रदेश में कारोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन (Collector Guideline) 30 जून तक बढ़ा दी है. जबकि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट भी फिलहाल मिलती रहेगी. मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिये दी. इससे पहले 29 मार्च को सरकार ने एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का निर्णय लिया था. उस समय पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को एक माह के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे दो माह के लिए बढ़ा दिया गया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘कोशिश ये भी रहेगी कि उप पंजीयक कार्यालय कोविड के समय भी सावधानी पूर्वक चरणबद्ध तरीके से खोले जायें ताकि लोगों को रजिस्ट्री की सुविधा प्राप्त होती रहे और अर्थव्यवस्था भी चलती रही.’
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है. गाइडलाइन अनुसार महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी. सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है, जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1% रखी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. इससे आम जनता रजिस्ट्रेशन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो.
इधर, फुटकर व्यापारियों के खाते में 1 हजार रुपए भेजे
मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने फुटकर व्यापारियों के खाते में 1,000 रुपए की राशि भेज दी. उन्होंने कहा, “3 महीने तक निशुल्क राशन गरीबों को दिया जाएगा. एक परिवर के एक सदस्य को हर महीने 10 किलो अनाज फ्री में मिलेगा. फुटकर व्यापारियों के खाते में 61 करोड़ रुपए की राशि डाली है.” प्रदेश के 6.10 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के बैंक खातों में रु. 1,000 की अनुदान राशि का अंतरण किया गया.