मध्यप्रदेश

होम क्‍वारंटाइन को लेकर सख्ती, घर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के नहीं मिलने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना

मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस (Coronavirus) की चेन तोड़ने के लिए अब होम क्‍वारंटाइन होने वाले लोगों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी. इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash Lavania) ने सभी एसडीम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. एसडीएम अपने-अपने संभाग में कर्मचारियों की टीम के साथ होम क्‍वारंटाइन होने वाले व्यक्तियों के घर पर औचक निरीक्षण करेंगे. यदि इस निरीक्षण के दौरान वह व्यक्ति घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होम क्‍वारंटाइन को लेकर शहर के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं. इस निर्देश के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 5000 का जुर्माना का प्रावधान भी है.

मेडिकल किट कराई जाएगी उपलब्धि

होम क्‍वारंटाइन व्यक्तियों को शासन के निर्देश के अनुसार मेडिकल किट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है.साथ ही ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि वह घर पर ही जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें.
कोरोना से थम नहीं रहा मौत का सिलसिला

भोपाल में रविवार यानी 2 मई को 114 मौत हुईं. सभी शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया. भदभदा विश्राम घाट में 70 और सुभाषनगर विश्राम घाट में 33 शवों को अंतिम संस्कार किया गया. जबकि झदा कब्रिस्तान में 11 शवों को दफनाया गया. हालांकि सरकारी आंकड़ों में 12 की मौत बताई गई है. शनिवार 1 मई को 127 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ था.

मध्य प्रदेश के पास ऑक्सीजन टैंकर की कमी

मध्य प्रदेश के पास ऑक्सीजन टैंकर की कमी है और अभी 86 टैंकर हैं. जबकि जरूरत 96 टैंकर की है. 10 टैंकर की व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है. बता दें कि केंद्र से आवंटित कोटे में 50 से 60 टन ऑक्सीजन टैंकरों की कमी वजह से नहीं आ पा रही.

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